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Sant Kabir Nagar News: ब्रिटिश मौलाना की बढ़ी मुसीबत, पूरे परिवार पर दर्ज हुआ केस
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-कोतवाली खलीलाबाद पुलिस को मामले में मिली तहरीर
- पुलिस ने साजिशकर कूट रचित दस्तावेज से नागरिकता हासिल करने के मामले में शुरू की कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। जनपद के ब्रिटिश नागरिकताधारी मौलाना शमशुल हुदा खान की मुसीबत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कोतवाली खलीलाबाद पुलिस ने मौलाना और उनके परिवार पर साजिश कर कूट रचित दस्तावेज तैयार कर ब्रिटिश नागरिकता लेने के मामले में मौलाना, उनका बेटा, पत्नी और बहू पर केस दर्ज किया है।
कोतवाली खलीलाबाद थाना क्षेत्र के सहसरांव माफी गांव निवासी नूरुलहक खान ने पुलिस को मौलाना एवं उनके परिजनों पर कार्रवाई के लिए तहरीर दी। आरोप है कि मौलाना शमशुल हुदा खान बेटे मौलाना तौसीफ रजा निवासी देवरियालाल का शहर के मीट मंडी मोतीनगर में मकान है। मौलाना ने वर्ष 2013 में ब्रिटिश नागरिकता हासिल की। इसके बाद अपनी पहचान छिपाकर स्वयं को भारतीय नागरिक दर्शाकर भारत सरकार के खिलाफ छलकर क्षति पहुंचाने के लिए अपने गलत पैनकार्ड का प्रयोग करके कूट रचना के माध्यम से जमीन की खरीद की।
ब्रिटिश नागरिक होने के बाद भी भारत का आधार कार्ड व पैन कार्ड प्रयोग किया। अपनी भारतीय पत्नी सकलैन खातून, बेटा तौसीफ रजा खान, बहू नसरीन जहां आदि के साथ आपराधिक कुटिलता करते हुए कूटरचित दस्तावेज तैयार कर वर्ष 2014 से 2022 के बीच में कई भूखंड खरीदे। मौलाना आतंकी संगठन दावते इस्लामी का सक्रिय सदस्य है। आतंकवादी गतिविधियों से एकत्रित धन से संपत्तियां खरीद रहा है और करोड़ों रुपये से मदरसा भी खड़ा कर लिया है।
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इतना ही नहीं आजमगढ के मुबारकपुर में स्थित मदरसे में उर्दू शिक्षक के रूप में सरकार से अनुचित वेतन लेता रहा। इसकी रिकवरी का आदेश भी हो चुका है। केरल में दावते इस्लामी का मुखौटा बनकर जलसे में प्रतिभाग किया। वहां भारतीय नागरिकों में उग्रवाद भरने के संबंध में भी कई प्रमाण हैं। हवाला के माध्यम से करोड़ों रुपये की संपत्ति अर्जित की, जबकि परिवार के आय का साधन नाममात्र का है।
कोतवाली पुलिस ने मामले में उक्त ब्रिटिश मौलाना के साथ ही पत्नी, बेटा और बहू के खिलाफ प्रार्थना पत्र के आधार पर केस दर्ज किया है।
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डीएम कोर्ट ने सरकारी घोषित की है मौलाना की संपत्ति
जिले के मौलाना पर आजमगढ के मुबारकपुर स्थित मदरसे में तैनाती के दौरान वर्ष 2013 में ब्रिटिश नागरिकता लेने का मामला आया था। इसके बाद ब्रिटेन में रहते हुए वह मदरसे से वेतन लेते रहे। वर्ष 2017 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति भी ले ली। इसके बाद से वह पेंशन ले रहा था। सरकारी नौकरी के दौरान विभाग से बिना अनुमति के मौलाना ने विदेश दौरा किया। मौलाना मैनचेस्टर (इंग्लैड) में पाकिस्तानी संगठन दावते इस्लामी चला रहा है, और उसमें इस्लामिक शिक्षक है। विदेश में रहने के दौरान ही उसने जिले में कई संपत्ति खरीदी।
शिकायत के बाद हुई जांच में भी मामला उजागर हुआ, जिसके बाद मामला डीएम कोर्ट पहुंचा, और डीएम ने दोनों पक्ष की सुनवाई के बाद संपत्ति सरकारी घोषित करने का आदेश पारित किया। इसके बाद तहसील प्रशासन ने सरकारी अभिलेखों में नागरिकता लेने के बाद खरीदी गई सभी संपत्ति को सरकार के पक्ष में दर्ज करने के बाद सीलकर कब्जे में ले ली।
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ब्रिटिश मौलाना शमशुल हुदा खान एवं उसके परिवार में पत्नी, बेटा व बहू के खिलाफ तहरीर मिली है। उसके आधार पर मामले में चारों के खिलाफ केस दर्जकर कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
-ब्रजेश कुमार सिंह, सीओ सिटी
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- पुलिस ने साजिशकर कूट रचित दस्तावेज से नागरिकता हासिल करने के मामले में शुरू की कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। जनपद के ब्रिटिश नागरिकताधारी मौलाना शमशुल हुदा खान की मुसीबत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कोतवाली खलीलाबाद पुलिस ने मौलाना और उनके परिवार पर साजिश कर कूट रचित दस्तावेज तैयार कर ब्रिटिश नागरिकता लेने के मामले में मौलाना, उनका बेटा, पत्नी और बहू पर केस दर्ज किया है।
कोतवाली खलीलाबाद थाना क्षेत्र के सहसरांव माफी गांव निवासी नूरुलहक खान ने पुलिस को मौलाना एवं उनके परिजनों पर कार्रवाई के लिए तहरीर दी। आरोप है कि मौलाना शमशुल हुदा खान बेटे मौलाना तौसीफ रजा निवासी देवरियालाल का शहर के मीट मंडी मोतीनगर में मकान है। मौलाना ने वर्ष 2013 में ब्रिटिश नागरिकता हासिल की। इसके बाद अपनी पहचान छिपाकर स्वयं को भारतीय नागरिक दर्शाकर भारत सरकार के खिलाफ छलकर क्षति पहुंचाने के लिए अपने गलत पैनकार्ड का प्रयोग करके कूट रचना के माध्यम से जमीन की खरीद की।
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ब्रिटिश नागरिक होने के बाद भी भारत का आधार कार्ड व पैन कार्ड प्रयोग किया। अपनी भारतीय पत्नी सकलैन खातून, बेटा तौसीफ रजा खान, बहू नसरीन जहां आदि के साथ आपराधिक कुटिलता करते हुए कूटरचित दस्तावेज तैयार कर वर्ष 2014 से 2022 के बीच में कई भूखंड खरीदे। मौलाना आतंकी संगठन दावते इस्लामी का सक्रिय सदस्य है। आतंकवादी गतिविधियों से एकत्रित धन से संपत्तियां खरीद रहा है और करोड़ों रुपये से मदरसा भी खड़ा कर लिया है।
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इतना ही नहीं आजमगढ के मुबारकपुर में स्थित मदरसे में उर्दू शिक्षक के रूप में सरकार से अनुचित वेतन लेता रहा। इसकी रिकवरी का आदेश भी हो चुका है। केरल में दावते इस्लामी का मुखौटा बनकर जलसे में प्रतिभाग किया। वहां भारतीय नागरिकों में उग्रवाद भरने के संबंध में भी कई प्रमाण हैं। हवाला के माध्यम से करोड़ों रुपये की संपत्ति अर्जित की, जबकि परिवार के आय का साधन नाममात्र का है।
कोतवाली पुलिस ने मामले में उक्त ब्रिटिश मौलाना के साथ ही पत्नी, बेटा और बहू के खिलाफ प्रार्थना पत्र के आधार पर केस दर्ज किया है।
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डीएम कोर्ट ने सरकारी घोषित की है मौलाना की संपत्ति
जिले के मौलाना पर आजमगढ के मुबारकपुर स्थित मदरसे में तैनाती के दौरान वर्ष 2013 में ब्रिटिश नागरिकता लेने का मामला आया था। इसके बाद ब्रिटेन में रहते हुए वह मदरसे से वेतन लेते रहे। वर्ष 2017 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति भी ले ली। इसके बाद से वह पेंशन ले रहा था। सरकारी नौकरी के दौरान विभाग से बिना अनुमति के मौलाना ने विदेश दौरा किया। मौलाना मैनचेस्टर (इंग्लैड) में पाकिस्तानी संगठन दावते इस्लामी चला रहा है, और उसमें इस्लामिक शिक्षक है। विदेश में रहने के दौरान ही उसने जिले में कई संपत्ति खरीदी।
शिकायत के बाद हुई जांच में भी मामला उजागर हुआ, जिसके बाद मामला डीएम कोर्ट पहुंचा, और डीएम ने दोनों पक्ष की सुनवाई के बाद संपत्ति सरकारी घोषित करने का आदेश पारित किया। इसके बाद तहसील प्रशासन ने सरकारी अभिलेखों में नागरिकता लेने के बाद खरीदी गई सभी संपत्ति को सरकार के पक्ष में दर्ज करने के बाद सीलकर कब्जे में ले ली।
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ब्रिटिश मौलाना शमशुल हुदा खान एवं उसके परिवार में पत्नी, बेटा व बहू के खिलाफ तहरीर मिली है। उसके आधार पर मामले में चारों के खिलाफ केस दर्जकर कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
-ब्रजेश कुमार सिंह, सीओ सिटी