{"_id":"66104b926016bbc2ca007764","slug":"ban-on-chaff-making-machine-straw-reaper-up-to-15-days-khalilabad-news-c-209-1-sgkp1040-112336-2024-04-06","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sant Kabir Nagar News: भूसा बनाने वाली मशीन स्ट्रा रीपर पर 15 तक प्रतिबंध","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Sant Kabir Nagar News: भूसा बनाने वाली मशीन स्ट्रा रीपर पर 15 तक प्रतिबंध
Sat, 06 Apr 2024 12:35 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Sat, 06 Apr 2024 12:35 AM IST
विज्ञापन
- आग लगने की घटनाओं को रोकने लिए डीएम ने जारी किया आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। डीएम महेंद्र सिंह तंवर ने गेहूं की फसल में आग लगने की घटनाओं को देखते हुए भूसा बनाने वाली मशीन स्ट्रा रीपर के प्रयोग पर 15 अप्रैल तक रोक लगा दी है।
डीएम ने बताया कि जिले में गेहूं की फसल तैयार हो रही है। जिसकी सुरक्षित कटाई व भंडारण आवश्यक है। क्षेत्र से मिली सूचनाओं के आधार पर विगत वर्षों में गेहूं की खड़ी फसल में आग लग जाने के कारण क्षति दर्ज की गई है। गेहूं की तैयार फसल को किसान कंबाइन मशीन व हाथों से कटाई करते हैं। कंबाइन मशीन के साथ भूसा बनाने की मशीन स्ट्रा रीपर से गेहूं के बचे हुए डंठल को काटकर भूसा बनाया जाता है।
स्ट्रा रीपर मशीन से निकलने वाली चिंगारी से फसल व अवशेष में आग लग जाती है। जिसके कारण आसपास गेहूं की खड़ी फसल में आग लगने की आशंका है। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत स्ट्रा रीपर युक्त मशीन का प्रयोग 15 अप्रैल तक प्रतिबंधित किया जाता है। उसके बाद समुचित व्यवस्थाओं जल का भण्डारण, अग्निशमन यंत्र, बालू आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए कटाई का कार्य कराया जाएगा। फसल के अवशेष में आग लगाने पर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी एसडीएम, सीओ और एसओ को इस पर नजर रखने का निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। डीएम महेंद्र सिंह तंवर ने गेहूं की फसल में आग लगने की घटनाओं को देखते हुए भूसा बनाने वाली मशीन स्ट्रा रीपर के प्रयोग पर 15 अप्रैल तक रोक लगा दी है।
डीएम ने बताया कि जिले में गेहूं की फसल तैयार हो रही है। जिसकी सुरक्षित कटाई व भंडारण आवश्यक है। क्षेत्र से मिली सूचनाओं के आधार पर विगत वर्षों में गेहूं की खड़ी फसल में आग लग जाने के कारण क्षति दर्ज की गई है। गेहूं की तैयार फसल को किसान कंबाइन मशीन व हाथों से कटाई करते हैं। कंबाइन मशीन के साथ भूसा बनाने की मशीन स्ट्रा रीपर से गेहूं के बचे हुए डंठल को काटकर भूसा बनाया जाता है।
विज्ञापन
स्ट्रा रीपर मशीन से निकलने वाली चिंगारी से फसल व अवशेष में आग लग जाती है। जिसके कारण आसपास गेहूं की खड़ी फसल में आग लगने की आशंका है। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत स्ट्रा रीपर युक्त मशीन का प्रयोग 15 अप्रैल तक प्रतिबंधित किया जाता है। उसके बाद समुचित व्यवस्थाओं जल का भण्डारण, अग्निशमन यंत्र, बालू आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए कटाई का कार्य कराया जाएगा। फसल के अवशेष में आग लगाने पर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी एसडीएम, सीओ और एसओ को इस पर नजर रखने का निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन