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गैंगेस्टर के आरोपी गैंग लीडर की जमानत अर्जी खारिज

Sat, 16 Jan 2021 11:53 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 16 Jan 2021 11:53 PM IST
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bail rejected of gangleader
गैंगेस्टर के आरोपी गैंग लीडर की जमानत अर्जी खारिज
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संतकबीरनगर। अपर जिला जज एवं विशेष न्यायाधीश जैनुद्दीन अंसारी ने गैंगेस्टर के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी निरस्त कर दिया। अभियुक्त पवन कुमार जायसवाल की तरफ से उसके अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना पत्र कोर्ट में दिया और बताया कि अभियुक्त निर्दोष है व जमानत पाने के हकदार हैं। जमानत प्रार्थना पत्र का अभियोजन की तरफ से विशाल श्रीवास्तव ने विरोध किया और तर्क दिया कि अभियुक्त गैंग बनाकर चोरी, छिनैती, नकबजनी का अपराध करता है। उसके द्वारा लोक एवं कानून व्यवस्था भंग की गई जिससे जनमानस में भय व आतंक व्याप्त है। समाज विरोधी कृत्य करता है जिससे समाज में उसके विरुद्ध कोई गवाही नहीं देना चाहता है और अभियुक्त का समाज में व जनता में भय व्याप्त है। अभियुक्त जेल से छूटने पर अपराध में लिप्त हो जाएगा। अभियुक्त गैंग लीडर है जिससे उसकी जमानत निरस्त होने योग्य है। न्यायाधीश जैनुद्दीन अंसारी ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए गैंगेस्टर के आरोपी की जमानत अर्जी निरस्त कर दिया। ब्यूरो
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