फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Bail pleas of mother-in-law and sister-in-law accused of dowry death rejected.

Sant Kabir Nagar News: दहेज हत्या के आरोपी सास और ननद की जमानत अर्जी निरस्त

Wed, 12 Aug 2026 10:57 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 12 Aug 2026 10:57 PM IST
विज्ञापन
Bail pleas of mother-in-law and sister-in-law accused of dowry death rejected.
संतकबीरनगर। सत्र न्यायाधीश रणधीर सिंह की अदालत ने दहेज की मांग को लेकर हत्या करने के मामले में आरोपी तिजिया देवी सास और ननद गुलाबी की जमानत अर्जी निरस्त कर दी। वादी मुकदमा बिंदेश्वरी प्रसाद ग्राम भुवनडाड थाना दुधारा ने बेलहर कला थाना में प्रार्थनापत्र दिया था कि उसने अपनी लड़की अनुराधा की शादी दो वर्ष पूर्व विकेश कुमार के साथ की थी। शादी के बाद अनुराधा के ससुराल के लोग कम दहेज लाने का ताना देते रहते थे।
विज्ञापन

22 जुलाई को करीब 5:00 बजे शाम को आरोपियों ने अनुराधा को मारापीटा। सूचना पाकर आनन-फानन में अपनी पुत्री को लेकर जिला अस्पताल और उसके बाद गोरखपुर मेडिकल कॉलेज ले गए। दौरान इलाज 28 जुलाई को उसकी मृत्यु हो गई। जमानत पर बहस सुनने के दौरान सत्र न्यायाधीश रणधीर सिंह ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट और शादी के सात वर्ष के अंदर हत्या होने का मामला होने के कारण दहेज हत्या के आरोपी तिजिया देवी और गुलाबी देवी ग्राम कट्या थाना बेलहर कला की जमानत प्रार्थना पत्र सुनवाई के उपरांत निरस्त कर दी। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed