फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Bail application of rape accused rejected777

Sant Kabir Nagar News: दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Thu, 05 Jan 2023 10:57 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 05 Jan 2023 10:57 PM IST
विज्ञापन
Bail application of rape accused rejected777
दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
विज्ञापन

संतकबीरनगर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जैनुद्दीन अंसारी ने किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोपी की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी।
विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़ित मां ने पुलिस को तहरीर दी। आरोप लगाया कि पांच अगस्त की सुबह को 16 वर्षीय बेटी दवा लेने मगहर गई थी। गांव निवासी आरोपी उसकी बेटी को कहीं ले गया। बेटी की काफी तलाश की गई तो लोगों ने आरोपी को उसके साथ जाते हुए देखना बताया। तहरीर के आधार पर आरोपी पर मुकदमा पंजीकृत हुआ। दौरान विवेचना साक्ष्य संकलन कर दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धारा बढ़ाते हुए आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। आरोपी ने न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। विशेष लोक अभियोजक ने जमानत अर्जी का विरोध किया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed