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Sant Kabir Nagar News: वृद्धा के हत्यारोपी की जमानत अर्जी निरस्त
Fri, 03 Jan 2025 11:38 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Fri, 03 Jan 2025 11:38 PM IST
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संतकबीरनगर। सत्र न्यायाधीश महेन्द्र प्रसाद चौधरी की कोर्ट ने वृद्धा के हत्यारोपी मकबूल की जमानत प्रार्थना पत्र सुनवाई के उपरांत निरस्त कर दी। मोहिउद्दीनपुर निवासी रामचंद्र ने खलीलाबाद थाने में प्रार्थना पत्र दिया कि उनकी मां रामराजी खेत में बनी झोपड़ी में रहती थी।
21 नवंबर 2024 की रात आठ बजे मकान पर खाना खाने के बाद झोपड़ी में सोने चली गई। जब सुबह खेतों की तरह घूमने गए तो देखे की झोपड़ी में उनकी मां मृत अवस्था में पड़ी थी और उनके गले पर गला दबाने जैसा निशान था तथा ऐसा लग रहा था कि किसी व्यक्ति ने उनका गला दबाकर उनकी हत्या कर दी। उनकी मां के शरीर पर कुछ जेवर भी थे जो गायब थे। मामले में पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरे का निरीक्षण किया गया जिसके आधार पर आरोपी मकबूल पुत्र मो मुर्तजा निवासी बौरव्यास थाना बखिरा को पुलिस ने गिरफ्तार किया तथा उसके कब्जे से मृतका के जेवर भी बरामद किया गया।
आरोपी मकबूल ने सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया। जिसका जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने विरोध किया और तर्क दिए की अभियुक्त के विरुद्ध पहले से ही मुकदमे पंजीकृत हैं तथा अभियुक्त का आपराधिक इतिहास है एवं आरोपी के विरुद्ध लगाए गए आरोप की धाराएं गंभीर प्रकृति की हैं। सत्र न्यायाधीश महेंद्र प्रसाद चौधरी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी मकबूल पुत्र मोहम्मद मुर्तजा निवासी बौर ब्यास थाना बखिरा की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
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21 नवंबर 2024 की रात आठ बजे मकान पर खाना खाने के बाद झोपड़ी में सोने चली गई। जब सुबह खेतों की तरह घूमने गए तो देखे की झोपड़ी में उनकी मां मृत अवस्था में पड़ी थी और उनके गले पर गला दबाने जैसा निशान था तथा ऐसा लग रहा था कि किसी व्यक्ति ने उनका गला दबाकर उनकी हत्या कर दी। उनकी मां के शरीर पर कुछ जेवर भी थे जो गायब थे। मामले में पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरे का निरीक्षण किया गया जिसके आधार पर आरोपी मकबूल पुत्र मो मुर्तजा निवासी बौरव्यास थाना बखिरा को पुलिस ने गिरफ्तार किया तथा उसके कब्जे से मृतका के जेवर भी बरामद किया गया।
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आरोपी मकबूल ने सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया। जिसका जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने विरोध किया और तर्क दिए की अभियुक्त के विरुद्ध पहले से ही मुकदमे पंजीकृत हैं तथा अभियुक्त का आपराधिक इतिहास है एवं आरोपी के विरुद्ध लगाए गए आरोप की धाराएं गंभीर प्रकृति की हैं। सत्र न्यायाधीश महेंद्र प्रसाद चौधरी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी मकबूल पुत्र मोहम्मद मुर्तजा निवासी बौर ब्यास थाना बखिरा की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
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