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Sant Kabir Nagar News: हत्यारोपी पति की जमानत अर्जी खारिज
Fri, 03 May 2024 02:01 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Fri, 03 May 2024 02:01 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा प्रथम ने दहेज के हत्यारोपी पति की जमानत अर्जी बृहस्पतिवार को खारिज कर दी।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि खलीलाबाद क्षेत्र के भरपुरवा निवासी साजिदुन्निसा ने थाना खलीलाबाद में प्रार्थना पत्र दिया कि बेटी अफसाना का निकाह रिजवान निवासी भरपूरवा से किया था। शादी के बाद से ही उसकी पुत्री के पति रिजवान, ससुर, ननद ,सास और जेठ दहेज के लिए मारते-पीटते थे। आरोप है कि 16 अक्टूबर 2023 को शाम छह बजे लड़की को उसके ससुराल वाले शरीर पर पेट्रोल डालकर जला दिए। जिससे एक हफ्ते के बाद उनकी बेटी की मृत्यु हो गई।
मामले में पुलिस ने केस पंजीकृत कर रिजवान को गिरफ्तार किया। उसने जमानत अर्जी सत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सुनवाई के बाद सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा प्रथम ने आरोपी पति रिजवान की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
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संतकबीरनगर। सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा प्रथम ने दहेज के हत्यारोपी पति की जमानत अर्जी बृहस्पतिवार को खारिज कर दी।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि खलीलाबाद क्षेत्र के भरपुरवा निवासी साजिदुन्निसा ने थाना खलीलाबाद में प्रार्थना पत्र दिया कि बेटी अफसाना का निकाह रिजवान निवासी भरपूरवा से किया था। शादी के बाद से ही उसकी पुत्री के पति रिजवान, ससुर, ननद ,सास और जेठ दहेज के लिए मारते-पीटते थे। आरोप है कि 16 अक्टूबर 2023 को शाम छह बजे लड़की को उसके ससुराल वाले शरीर पर पेट्रोल डालकर जला दिए। जिससे एक हफ्ते के बाद उनकी बेटी की मृत्यु हो गई।
मामले में पुलिस ने केस पंजीकृत कर रिजवान को गिरफ्तार किया। उसने जमानत अर्जी सत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सुनवाई के बाद सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा प्रथम ने आरोपी पति रिजवान की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
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