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Sant Kabir Nagar News: छेड़खानी और मारपीट के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Tue, 08 Aug 2023 11:27 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 08 Aug 2023 11:27 PM IST
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Bail application of molestation and assault accused rejected
संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जैनुद्दीन अंसारी ने दरवाजे पर झाड़ू लगा रही किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी की अग्रिम जमानत सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। विशेष लोक अभियोजक फौजदारी सत्य प्रकाश ने बताया कि दुधारा क्षेत्र के रहने वाले पीड़िता के बाबा का आरोप है कि उसकी 16 वर्षीय पौत्री 23 जून को घर के दरवाजे पर झाड़ू लगा रही थी। उस समय कोई वहां मौजूद नहीं था। 23 वर्षीय आरोपी ने उसकी पौत्री के साथ छेड़छाड़ किया। इसके बाद चार लोग गोलबंद होकर पीड़िता के घर पर हमला कर दिए। घर में घुसकर पीड़िता व उसके बाबा को मारपीट कर घायल कर दिए। पुलिस ने पांच आरोपियों पर केस दर्ज किया है। आरोपी ने कोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। विशेष लोक अभियोजक फौजदारी ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी ने पीड़िता के साथ छेड़छाड़ किया है और घर में घुसकर मारापीटा है। पीड़िता ने पुलिस को दिए गए बयान और मजिस्ट्रेट को दिए गए बयान में भी घटना की पुष्टि की है। कोर्ट ने आरोपी की अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। संवाद
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