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Sant Kabir Nagar News: नाली में पानी बहाने पर मारपीट, दंपती पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश
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संतकबीरनगर। नाली में पानी बहाने को लेकर हुए विवाद में मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने के मामले में अदालत ने दंपती के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। सिविल जज जूनियर डिवीजन एफटीसी प्रथम अभिनव त्रिपाठी की अदालत ने थानाध्यक्ष महुली को रूबी पत्नी महेश और महेश पुत्र पूर्णमासी निवासी असरापार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना करने का निर्देश दिया है।
असरापार निवासी अग्नू प्रसाद ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट को दिए प्रार्थनापत्र में जानकारी दी कि एक अक्तूबर 2025 की शाम करीब सात बजे नाली में पानी बहाने को लेकर रूबी अपशब्द कह रही थी। उसकी पत्नी संतराजी देवी ने इसका विरोध किया तो रूबी और महेश ने लाठी-डंडे से उसके साथ मारपीट शुरू कर दी।
आरोप है कि संतराजी देवी को बचाने के लिए उनकी बेटी निशा पहुंची तो आरोपियों ने उसके साथ भी मारपीट की। इस दौरान दोनों को अपशब्द कहते हुए जान से मारने की धमकी दी गई। मारपीट में संतराजी देवी को गंभीर चोटें आईं। शोर सुनकर गांव के लोगों ने मौके पर पहुंचकर बीच-बचाव कराया।
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पीड़ित के अनुसार स्थानीय थाने में शिकायत करने के बावजूद प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई और न ही चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया। इसके बाद उन्होंने स्वयं चिकित्सकीय परीक्षण कराया। डॉक्टर ने संतराजी देवी को जिला अस्पताल से रेफर कर दिया। वहां एक्स-रे और सीटी स्कैन कराया गया।
अदालत ने उपलब्ध तथ्यों, एक्स-रे व सीटी स्कैन रिपोर्ट तथा मामले में क्रॉस केस होने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए रूबी पत्नी महेश और महेश पुत्र पूर्णमासी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है।
एसओ महुली दुर्गेश कुमार पांडेय ने बताया कि अदालत के आदेश के बाद पुलिस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक विधिक करवाई कर रही है।
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असरापार निवासी अग्नू प्रसाद ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट को दिए प्रार्थनापत्र में जानकारी दी कि एक अक्तूबर 2025 की शाम करीब सात बजे नाली में पानी बहाने को लेकर रूबी अपशब्द कह रही थी। उसकी पत्नी संतराजी देवी ने इसका विरोध किया तो रूबी और महेश ने लाठी-डंडे से उसके साथ मारपीट शुरू कर दी।
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आरोप है कि संतराजी देवी को बचाने के लिए उनकी बेटी निशा पहुंची तो आरोपियों ने उसके साथ भी मारपीट की। इस दौरान दोनों को अपशब्द कहते हुए जान से मारने की धमकी दी गई। मारपीट में संतराजी देवी को गंभीर चोटें आईं। शोर सुनकर गांव के लोगों ने मौके पर पहुंचकर बीच-बचाव कराया।
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पीड़ित के अनुसार स्थानीय थाने में शिकायत करने के बावजूद प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई और न ही चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया। इसके बाद उन्होंने स्वयं चिकित्सकीय परीक्षण कराया। डॉक्टर ने संतराजी देवी को जिला अस्पताल से रेफर कर दिया। वहां एक्स-रे और सीटी स्कैन कराया गया।
अदालत ने उपलब्ध तथ्यों, एक्स-रे व सीटी स्कैन रिपोर्ट तथा मामले में क्रॉस केस होने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए रूबी पत्नी महेश और महेश पुत्र पूर्णमासी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है।
एसओ महुली दुर्गेश कुमार पांडेय ने बताया कि अदालत के आदेश के बाद पुलिस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक विधिक करवाई कर रही है।