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Sant Kabir Nagar News: दुष्कर्म के दोषी सेना के जवान को सात वर्ष की कैद
Mon, 02 Dec 2024 11:39 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Mon, 02 Dec 2024 11:39 PM IST
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संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय देवेन्द्र नाथ गोस्वामी की कोर्ट ने अव्यस्क लड़की को शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर दुष्कर्म करने के मामले में दोषी पाए जाने पर सेना के जवान संतोष कुमार गुप्ता को सात वर्ष कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 70 हजार रुपया अर्थदंड का आदेश दिया है। अदा न करने पर दोषी को दो माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी पड़ेगी।
घटना के समय किशोरी की उम्र 16 वर्ष से कम थी। खलीलाबाद क्षेत्र के कस्बा निवासी पीड़िता के पिता ने करीब 13 वर्ष पहले कोर्ट में 22 अक्तूबर 2011 को प्रार्थनापत्र दिया कि उसकी लड़की चौराहे पर दवा लेने गई थी। जहां से आरोपी अपने दो अन्य साथियों के साथ बहला-फुसलाकर भगा ले गए। कोर्ट के आदेश पर आरोपी सहित दो अन्य लोगों के विरुद्ध 16 दिसंबर 2012 को कोतवाली खलीलाबाद में केस दर्ज हुआ। वअवर न्यायालय ने परिवाद के रूप से दर्ज करने का आदेश पारित किया और 27 मार्च 2015 को आरोपी संतोष कुमार गुप्ता को दुष्कर्म करने के आरोप में तलब किय था।
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घटना के समय किशोरी की उम्र 16 वर्ष से कम थी। खलीलाबाद क्षेत्र के कस्बा निवासी पीड़िता के पिता ने करीब 13 वर्ष पहले कोर्ट में 22 अक्तूबर 2011 को प्रार्थनापत्र दिया कि उसकी लड़की चौराहे पर दवा लेने गई थी। जहां से आरोपी अपने दो अन्य साथियों के साथ बहला-फुसलाकर भगा ले गए। कोर्ट के आदेश पर आरोपी सहित दो अन्य लोगों के विरुद्ध 16 दिसंबर 2012 को कोतवाली खलीलाबाद में केस दर्ज हुआ। वअवर न्यायालय ने परिवाद के रूप से दर्ज करने का आदेश पारित किया और 27 मार्च 2015 को आरोपी संतोष कुमार गुप्ता को दुष्कर्म करने के आरोप में तलब किय था।
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