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Sant Kabir Nagar News: अपहरण व यौन शोषण का आरोपी दोषमुक्त
Mon, 19 Jan 2026 11:41 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Mon, 19 Jan 2026 11:41 PM IST
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संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की अदालत ने अपहरण व यौन शोषण के आरोपी को दोषमुक्त कर दिया। जानकारी के अनुसार थाना मेंहदावल क्षेत्र के एक गांव की पीड़िता के भाई ने पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया कि उसकी 12 वर्षीय बहन को गांव के आपराधिक प्रवृति एवं दबंग किस्म के ओमकार यादव ने उसकी ननिहाल से 7 नवंबर 2022 को अगवा कर लिया। बहन को जान का खतरा है। मेंहदावल पुलिस ने रिपोर्ट कर 12 नवंबर 2022 को आरोपी को गिरफ्तार किया। तभी से वह जिला कारागार में निरुद्ध है। विवेचक ने आरोपी ओमकार यादव के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया।
अभियोजन पक्ष ने 6 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। साथ ही 11 अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किए। बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि अभियोजन के कथानक व साक्षी के बयानों में घोर विरोधाभास एवं असंगत तथा अविश्वसनीय है। डीएनए की रिपोर्ट भी प्रस्तुत नहीं की गई। उसकी मेडिकल रिपोर्ट और रजिस्टर दो होने से उम्र को लेकर स्थिति संदेहास्पद है। संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए आरोपित ओमकार यादव को दोष मुक्त कर दिया।
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अभियोजन पक्ष ने 6 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। साथ ही 11 अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किए। बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि अभियोजन के कथानक व साक्षी के बयानों में घोर विरोधाभास एवं असंगत तथा अविश्वसनीय है। डीएनए की रिपोर्ट भी प्रस्तुत नहीं की गई। उसकी मेडिकल रिपोर्ट और रजिस्टर दो होने से उम्र को लेकर स्थिति संदेहास्पद है। संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए आरोपित ओमकार यादव को दोष मुक्त कर दिया।
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