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गैंगस्टर एक्ट के दो दोषियों को दो साल की सजा

Fri, 15 Apr 2022 10:51 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 15 Apr 2022 10:51 PM IST
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2 years jail in gangster
गैंगस्टर एक्ट के दो दोषियों को दो साल की सजा
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अर्थदंड अदा न करने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी
अमर उजाला ब्यूरो
संतकबीरनगर। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट काशिफ़ शेख ने गैंगस्टर एक्ट के दो दोषियों को दो-दो वर्ष की सजा और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न अदा करने पर दो-दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

विशेष लोक अभियोजक विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि दुधारा थाना प्रभारी करुणाकर पांडेय ने चोरी का अपराध करने वाले शाहरुख निवासी करही व मदन उर्फ पुरुषोत्तम निवासी सेमरियावां के विरुद्घ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में अभियोजन द्वारा करुणाकर पांडेय का बयान अंकित कराया गया। अभियुक्त भौतिक, आर्थिक व दुनियावी लाभ के लिए अपराध करते थे तथा धन अर्जित करते थे। अभियुक्तों के जरिए चोरी की घटनाएं की जा रही थीं। शाहरुख गैंग लीडर तथा मदन गैंग का सदस्य था। समाज में अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति गवाही देने और मुकदमा लिखवाने के लिए हिम्मत नहीं उठा पा रहे थे। अभियुक्तों का समाज में स्वत्रंत रहना उचित नहीं था। अभियुक्तगण का चोरी करना पेशा था तथा उनसे चुराई गई संपत्ति बरामद हुई थी। अभियुक्तगण के क्रियाकलापों पर अंकुश लगाने के लिए उनके विरुद्ध गैंगचार्ट तैयार कर डीएम, पुलिस अधीक्षक से अनुमोदित कराकर मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा विवेचक द्वारा आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। मामले में विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट काशिफ़ शेख ने दोनों दोषियों शाहरुख व मदन उर्फ पुरषोत्तम को दो-दो वर्ष का कठोर कारावास व पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न अदा करने पर दो-दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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