फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sambhal News ›   The Supreme Court will hear the Sambhal masjid survey case today

Sambhal Jama Masjid Dispute: आज मस्जिद सर्वे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, निचली अदालत के फैसले को चुनौती

Fri, 29 Nov 2024 05:36 AM IST
विजय पुंडीर न्यूज डेस्क, अमर उजाला, संभल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, संभल Published by: विजय पुंडीर Updated Fri, 29 Nov 2024 05:36 AM IST
सार

यूपी के संभल की जामा मस्जिद प्रबंधन समिति ने निचली अदालत के सर्वे के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। चीफ जस्टिस (सीजेआई) संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ आज उसकी याचिका पर सुनवाई करेगी। 

विज्ञापन
The Supreme Court will hear the Sambhal masjid survey case today
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

संभल की जामा मस्जिद में सिविल जज की ओर से सर्वे का आदेश दिए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई होगी। देश में मुख्य न्यायधीश जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले को सुनेगी। शाही जामा मस्जिद का रखरखाव करने वाली कमेटी ने इस याचिका में सिविल जज के 19 नवंबर के एकपक्षीय आदेश पर रोक लगाने की मांग की है।

विज्ञापन

'जिस तेजी से सारी प्रक्रिया हुई, उससे लोगों में शक फैला'
मस्जिद समिति ने अपनी याचिका में कहा, 19 नवंबर को मस्जिद के हरिहर मंदिर होने का दावा करने वाली याचिका संभल कोर्ट में दायर हुई। उसी दिन सीनियर डिविजन के सिविल जज ने मामले को सुना और मस्जिद समिति का पक्ष सुने बिना सर्वे के एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त कर दिया। एडवोकेट कमिश्नर 19 की शाम ही सर्वे के लिए पहुंच भी गए। 24 को फिर सर्वे हुआ। जिस तेजी से सारी प्रक्रिया हुई, उससे लोगों में शक फैल गया और वे अपने घर से बाहर निकल गए। भीड़ के उग्र हो जाने का बाद पुलिस गोलीबारी हुई और पांच लोगों की मौत हो गई।

विज्ञापन
विज्ञापन

याचिका में आगे कहा गया, शाही मस्जिद 16वीं सदी से वहां है। इतनी पुरानी धार्मिक इमारत के सर्वे का आदेश पूजास्थल अधिनियम और प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्व स्थल कानून के खिलाफ है। अगर यह सर्वे जरूरी भी था, तो यह एक ही दिन में बिना दूसरे पक्ष को सुने नहीं दिया जाना चाहिए था।

विज्ञापन

इसमें आगे सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया गया है कि वह निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाए। सर्वे रिपोर्ट को फिलहाल सीलबंद लिफाफे में रखा जाए। याचिका में मांग की गई है कि शीर्ष कोर्ट यह भी आदेश दे कि इस तरह के धार्मिक विवादों में बिना दूसरे पक्ष को सुने सर्वे का आदेश न दिया जाए। सीजेआई खन्ना और जस्टिस संजीव कुमार की पीठ कल इस मामले पर सुनवाई करेगी। 

मस्जिद को हरिहर मंदिर बताने वाली सर्वे रिपोर्ट आज होगी पेश
संभल में शाही जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने का दावा करने के मामले में सिविल जज सीनियर डिविजन संभल स्थित चंदौसी की कोर्ट में 29 नवंबर को पहली सुनवाई होनी है। इसी दिन सर्वे रिपोर्ट अदालत में दाखिल किए जाने की संभावना है। इसको लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। वहीं जुमे की नमाज भी अदा की जाएगी। इसे लेकर जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है।

19 नवंबर को सिविल जज सीनियर डिवीजन संभल स्थित चंदौसी की अदालत में संभल की शाही जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर होने को लेकर कैला देवी मंदिर के महंत ऋषिराज गिरि, हरिशंकर जैन समेत आठ वादकारियों ने छह लोगों के विरुद्ध दावा दायर किया था। न्यायालय ने उसी दिन कोर्ट कमिश्नर रमेश सिंह राघव को नियुक्त करके सर्वे (कमीशन) किए जाने के आदेश देते हुए आगामी तिथि 29 नवंबर सुनवाई के लिए नीयत की गई। कोर्ट कमिश्नर उसी शाम शाही जामा मस्जिद में टीम के साथ सर्वे करने के लिए पहुंचे थे। इसके बाद बीते रविवार की सुबह डीएम व एसपी की सुरक्षा में दोबारा सर्वे के लिए पहुंचे तो संभल में बवाल हो गया। जिसमें पांच लोगों की जान चली गई।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed