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Sambhal News: युवती से दुष्कर्म के दोषी बुजुर्ग को दस साल की सजा

Sat, 30 Mar 2024 01:41 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल Updated Sat, 30 Mar 2024 01:41 AM IST
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Ten years imprisonment to an old man found guilty of raping a girl
चंदौसी। न्यायालय ने मानसिक रूप से कमजोर युवती से दुष्कर्म करने वाले 75 वर्षीय दोषी मनीराम गुप्ता को दस साल के कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। दुष्कर्म से गर्भवती हुई पीड़िता ने बेटे को जन्म दिया था। दो साल का बेटा भी पीड़िता के साथ कोर्ट में मौजूद था। पीड़िता के माता-पिता का कहना है कि आरोपी को फांसी की सजा मिलनी चाहिए।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी हरिओम प्रकाश ने बताया कि बनियाठेर थाना क्षेत्र के एक कस्बा निवासी व्यक्ति ने सात जनवरी 2021 को अपनी मानसिक रूप से कमजोर बेटी से दुष्कर्म करने वाले अधेड़ व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसमें बताया कि उसकी बेटी मानसिक रूप से कमजोर है। आरोपी पड़ोस का रहने वाला है और उसे पांच रुपये का लालच देकर बुलाता था और उसके साथ दुष्कर्म करता था। आरोपी पीड़िता को डराता था कि अगर वह घर जाकर बताएगी, तो घर वाले उसकी पिटाई करेंगे। इसके बाद पांच रुपये का लालच देता था। दुष्कर्म से पीड़िता गर्भवती हो गई थी। तबीयत बिगड़ने पर मां व भाभी को शक हुआ, तो उन्होंने युवती से प्यार से समझा बुझाकर पूछा, तो उसने सारी बात बता दी। बताया कि मोहल्ले के व्यक्ति मनीराम का नाम बताया। युवती के पिता ने आरोपी के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रेप केसेज एंड पॉक्सो एक्ट निर्भय नारायण राय की अदालत में हुई। बृहस्पतिवार को न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी मनीराम गुप्ता को दुष्कर्म में दोषी करार दिया। न्यायालय ने शुक्रवार को दोषी मनीराम गुप्ता को दस वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की 75 फीसदी धनराशि पुनर्वास के लिए पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।
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