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Sambhal News: बाइक चोरी में छह साल की सजा, पांच हजार जुर्माना
Fri, 27 Oct 2023 02:12 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
Updated Fri, 27 Oct 2023 02:12 AM IST
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चंदौसी। अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश ने बाइक चोरी करने का जुर्म कबूल करने वाले दोषी को छह वर्ष करावास की सजा सुनाई है। पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। आरोपी आकाश की ओर से जुर्म इकबाल का प्रार्थना पत्र जेल अधीक्षक द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी हरिओम प्रकाश उर्फ हरीश सैनी ने बताया 27 दिसंबर 2017 को एसआई चंद्रपाल सिंह अन्य पुलिस वालों के साथ अभियुक्त अमजद, कासिम व आकाश को लेकर बदायूं रोड चुंगी पर पहुंचे। यहां आरोपियों ने जीप रुकवाई और पुलिस को रेलवे के सुनसान स्थान पर बने खंडहरनुमा क्वार्टरों पर ले गए। यहां से आरोपियों ने आठ बाइकें बरामद कराईं। इस दौरान आरोपियों ने बताया कि यह बाइक उनके द्वारा अलग-अलग स्थानों से चोरी की गई हैं। बेचने के लिए खंडहर में लाकर एकत्र की गई हैं।
आरोपी आकाश की पत्रावली अन्य आरोपियों से पृथक की गई। आरोपी आकाश की ओर से जुर्म इकबाल का प्रार्थना पत्र जेल अधीक्षक द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिसमें उसके द्वारा वाद का जुर्म इकबाल करने के प्रार्थना पत्र के आधार पर निस्तारित करने की प्रार्थना की गई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश चंदौसी आरती फौजदार ने आरोपी आकाश को छह वर्ष के कारावास व पांच हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया।
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अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी हरिओम प्रकाश उर्फ हरीश सैनी ने बताया 27 दिसंबर 2017 को एसआई चंद्रपाल सिंह अन्य पुलिस वालों के साथ अभियुक्त अमजद, कासिम व आकाश को लेकर बदायूं रोड चुंगी पर पहुंचे। यहां आरोपियों ने जीप रुकवाई और पुलिस को रेलवे के सुनसान स्थान पर बने खंडहरनुमा क्वार्टरों पर ले गए। यहां से आरोपियों ने आठ बाइकें बरामद कराईं। इस दौरान आरोपियों ने बताया कि यह बाइक उनके द्वारा अलग-अलग स्थानों से चोरी की गई हैं। बेचने के लिए खंडहर में लाकर एकत्र की गई हैं।
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आरोपी आकाश की पत्रावली अन्य आरोपियों से पृथक की गई। आरोपी आकाश की ओर से जुर्म इकबाल का प्रार्थना पत्र जेल अधीक्षक द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिसमें उसके द्वारा वाद का जुर्म इकबाल करने के प्रार्थना पत्र के आधार पर निस्तारित करने की प्रार्थना की गई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश चंदौसी आरती फौजदार ने आरोपी आकाश को छह वर्ष के कारावास व पांच हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया।
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