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Sambhal News: नाबालिग से दुष्कर्म के एक दोषी को 10 साल की कैद, 25 हजार जुर्माना, वीडियो बनाकर किया था वायरल

Tue, 22 Oct 2024 12:09 PM IST
विमल शर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, चंदौसी (संभल)
संवाद न्यूज एजेंसी, चंदौसी (संभल) Published by: विमल शर्मा Updated Tue, 22 Oct 2024 12:09 PM IST
सार

नाबालिग से दुष्कर्म और अश्लील वीडियो वायरल करने के मामले में आरोपी को न्यायालय ने 10 साल की सजा और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। चार अन्य आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। 

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Sambhal News: One accused raping minor sentenced 10 years imprisonment, video was made viral
संभल की अदालत ने सुनाई सजा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म करने और अश्लील वीडियो वायरल करने के मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल की कैद और 25 हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही मामले में चार आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। 

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असमोली के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 2019 को तहरीर देकर बताया था कि 21 जून 2019 की शाम पांच बजे उसकी 15 वर्षीय बेटी खेत पर चारा लेने जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में गांव के ही आरिफ ने उसकी बेटी को तमंचे के बल पर रोक लिया और गन्ने के खेत में जाकर दुष्कर्म किया।
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साथ ही दुष्कर्म की वीडियो बना ली। जिसके बाद आरोपी ने पीड़िता को फोन कर बुलाने की कोशिश की लेकिन वह नहीं गई। जिस पर आरोपी ने बेटी के अश्लील फोटो और वीडियो वायरल कर दिए। इसकी शिकायत पर पीड़ित परिवार के लोगों ने आरोपी के परिवार के लोगों से की तो आरोपी के तीन भाइयों व पिता ने जान से मारने की धमकी दी।
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मामले में पुलिस ने 23 जून 2019 को आरिफ, फरमान, फईम, नईम, ईदशाह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। विवेचना के आधार पर पुलिस ने आरिफ के खिलाफ दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट, आईटी एक्ट व जान से मारने की धमकी और अन्य चार आरोपियों के खिलाफ जान से मारने की धमकी का आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया।

मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (रेप केसेस एंड पॉक्सो एक्ट) संभल स्थित चंदौसी निर्भय नारायण राय द्वारा की गई। जिसमें आरोपी फरमान, नईम, फईम व ईदशाह को जान से मारने की धमकी के आरोप से दोष मुक्त किया गया।


आरोपी आरिफ को दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के मामले में दस वर्ष के कठोर कारावास व 25000 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है। अर्थदंड की धनराशि अदा न करने पर आरोपी को दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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