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Sambhal News: सांसद पर अवैध निर्माण मामले में 500 रुपये का जुर्माना

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 11 Feb 2025 01:01 AM IST
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MP fined Rs 500 in illegal construction case
सांसद जियाउर्रहमान बर्क - फोटो : सांसद जियाउर्रहमान बर्क
संभल। सांसद जियाउर्रहमान बर्क के दीपा सराय स्थित मकान के अवैध निर्माण मामले में सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान साक्ष्य नहीं दिए जाने पर एसडीएम ने सांसद पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया है। सांसद के अधिवक्ता के आग्रह पर सुनवाई की अगली तिथि 17 फरवरी भी तय की गई है।
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अगली सुनवाई के दौरान निर्माण को लेकर साक्ष्य दिए जाने हैं। उसके आधार पर कार्रवाई आगे बढ़ेगी। अवैध निर्माण मामले में तीन बार नोटिस जारी हो चुके हैं। अधिवक्ता के आग्रह पर चार बार समय भी बढ़ा दिया गया है। 17 फरवरी को अंतिम सुनवाई होनी है।
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नियत प्राधिकारी/उपजिलाधिकारी विनियमित क्षेत्र संभल की ओर से सांसद जियाउर्रहमान बर्क को बिना अनुमति निर्माण करने पर नोटिस जारी किया गया था। उसमें कहा गया था कि दीपा सराय में जिस मकान का निर्माण कार्य चल रहा है उसका नक्शा पास नहीं कराया गया है। यह उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958 का उल्लंघन है। इसी मामले में की सुनवाई हुई है। एसडीएम वंदना मिश्रा ने बताया कि सांसद के अधिवक्ता ने समय दिए जाने का आग्रह दिया था। इसी क्रम में 17 फरवरी का समय सुनवाई के लिए दिया है। इस तिथि में नवनिर्माण से संबंधित साक्ष्य दिए जाने हैं। उसके आधार पर कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। अभी तक की सुनवाई के दौरान साक्ष्य नहीं दिए गए। इसलिए 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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बिजली चोरी के मामले में लगे जुर्माने पर सुनवाई 22 को होगी
सांसद के मकान में बिजली चोरी का मामला पकड़ा गया था। इसमें बिजली विभाग द्वारा 1.91 करोड़ रुपये के जुर्माना लगाया है। सांसद को अपना पक्ष रखने के लिए अवसर दिया गया है। तीन बार सुनवाई की जा चुकी है। अब अंतिम सुनवाई 22 फरवरी को की जाएगी। इसके बाद जुर्माने की अंतिम रिपोर्ट तैयार होगी। उसके आधार पर जुर्माना वसूला जाएगा।
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