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Sambhal News: चरागाह की भूमि पर बनी अवैध मजार ध्वस्त, दूसरे कब्जे भी हटाए जाएंगे
Mon, 31 Aug 2026 11:46 PM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
Updated Mon, 31 Aug 2026 11:46 PM IST
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संभल। रायसत्ती थाना क्षेत्र के गांव नीमखेड़ा बझेड़ा में सोमवार दोपहर चरागाह की भूमि पर बनी अवैध मजार को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। यह कार्रवाई तहसीलदार न्यायालय के बेदखली आदेश के अनुपालन में की गई है। गांव में एहतियातन भारी पुलिस बल और पीएसी तैनात रही।
तहसीलदार धीरेंद्र सिंह ने बताया कि मजार चरागाह की सरकारी भूमि पर बनाई गई थी। गाटा संख्या 118 की कुल 1.493 हेक्टेयर भूमि राजस्व अभिलेखों में चरागाह के रूप में दर्ज है। इसी भूमि के करीब 50 वर्गमीटर हिस्से पर कब्जा कर मजार का निर्माण हुआ था। नायब तहसीलदार शुभम प्रताप सिंह ने बताया कि यह कब्जा करीब 20 साल पुराना था।
लेखपाल की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार न्यायालय में वाद चला। न्यायालय ने 9 जून 2026 को मजार हटाने का आदेश दिया था। सोमवार को प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची। बुलडोजर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कराई गई।
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सरकारी जमीन पर हुए दूसरे कब्जों पर भी होगी कार्रवाई
नायब तहसीलदार ने बताया कि चारागाह की इसी भूमि पर कुछ ग्रामीणों के भी कब्जे सामने आए हैं। सोमवार सुबह हुई बारिश के कारण मौके पर पानी भर गया था। इस वजह से अन्य कब्जों की पैमाइश नहीं हो सकी। पानी कम होने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। कुछ ग्रामीण सरकारी भूमि पर खेती कर रहे हैं। इन कब्जों को भी हटाया जाना है।
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सरकारी जमीन पर बने मदरसे पर बेदखली आदेश, आज चलेगा बुलडोजर
नखासा थाना क्षेत्र के फत्तेहपुर देव गांव में सरकारी जमीन पर मदरसे का निर्माण किया गया है। इस अवैध निर्माण को हटाने के लिए तहसीलदार कोर्ट से बेदखली का आदेश जारी किया जा चुका है। इस आदेश के अनुपालन में जारी नोटिस की समय-सीमा सोमवार को समाप्त हो गई। अब तहसीलदार ने इस मदरसे को ध्वस्त करने की कार्रवाई के लिए टीम का गठन किया है। प्रशासन द्वारा यह ध्वस्तीकरण कार्रवाई मंगलवार से शुरू की जाएगी।
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तहसीलदार धीरेंद्र सिंह ने बताया कि मजार चरागाह की सरकारी भूमि पर बनाई गई थी। गाटा संख्या 118 की कुल 1.493 हेक्टेयर भूमि राजस्व अभिलेखों में चरागाह के रूप में दर्ज है। इसी भूमि के करीब 50 वर्गमीटर हिस्से पर कब्जा कर मजार का निर्माण हुआ था। नायब तहसीलदार शुभम प्रताप सिंह ने बताया कि यह कब्जा करीब 20 साल पुराना था।
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लेखपाल की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार न्यायालय में वाद चला। न्यायालय ने 9 जून 2026 को मजार हटाने का आदेश दिया था। सोमवार को प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची। बुलडोजर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कराई गई।
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सरकारी जमीन पर हुए दूसरे कब्जों पर भी होगी कार्रवाई
नायब तहसीलदार ने बताया कि चारागाह की इसी भूमि पर कुछ ग्रामीणों के भी कब्जे सामने आए हैं। सोमवार सुबह हुई बारिश के कारण मौके पर पानी भर गया था। इस वजह से अन्य कब्जों की पैमाइश नहीं हो सकी। पानी कम होने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। कुछ ग्रामीण सरकारी भूमि पर खेती कर रहे हैं। इन कब्जों को भी हटाया जाना है।
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सरकारी जमीन पर बने मदरसे पर बेदखली आदेश, आज चलेगा बुलडोजर
नखासा थाना क्षेत्र के फत्तेहपुर देव गांव में सरकारी जमीन पर मदरसे का निर्माण किया गया है। इस अवैध निर्माण को हटाने के लिए तहसीलदार कोर्ट से बेदखली का आदेश जारी किया जा चुका है। इस आदेश के अनुपालन में जारी नोटिस की समय-सीमा सोमवार को समाप्त हो गई। अब तहसीलदार ने इस मदरसे को ध्वस्त करने की कार्रवाई के लिए टीम का गठन किया है। प्रशासन द्वारा यह ध्वस्तीकरण कार्रवाई मंगलवार से शुरू की जाएगी।