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Sambhal News: खाद्य पदार्थों के सैंपल हुए फेल, 15 दुकानदारों पर सात लाख जुर्माना
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बहजोई(संभल)। बीते माह खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से लिए गए आइसक्रीम समेत दूध से बने खाद्य पदार्थों के सैंपल फेल मिलने पर एडीएम कोर्ट की ओर से संबंधित 15 दुकानदारों पर 6.90 लाख रुपये का जुर्माना किया गया है।सहायक आयुक्त, खाद्य मानवेंद्र सिंह के मुताबिक विभागीय अधिकारियों की ओर से दूध, मावा व बरफी आदि खाद्य पदार्थों के 15 सैंपल लिए गए थे। इनमें प्रयोगशाला में जांच के बाद फेल मिले इन सभी सैंपल को लेकर एडीएम कोर्ट में वाद दायर किया गया था। इसके बाद एडीएम कोर्ट की ओर से फेल मिले खाद्य पदार्थों के इन सभी सैंपल को लेकर संबंधित दुकानदारों पर फूड सेफ्टी एक्ट के तहत 6.90 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है।
उन्होंने बताया कि मावा का सैंपल फेल आए इन दुकानदारों में बनियाठेर के खुशीराम पर 60 हजार रुपये, जुनावई के श्रीनिवासी व रजपुरा के भूपेंद्र सिंह पर 40-40 हजार रुपये व ओमपाल सिंह पर 50 हजार रुपये व नखासा के योगेंद्र पर 30 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है।
एसीएफ ने बताया कि इसके अलावा दूध का सैंपल फेल मिलने पर चंदौसी के अनिल कुमार व रोहताश, असमोली के प्रदीप कुमार, इकराम उर्फ सोनू व आरिफ, कुढ़ फतेहगढ़ के उसमान तथा ऐचोड़ा कंबोह के जोगेंद्र सिंह पर 40-40 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है। वहीं, ऐचोड़ा कंबोह के कासिम 30 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है।
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उन्होंने बताया कि बरफी का सैंपल फेल मिलने पर नखासा के शाने आलम पर 30 हजार रुपये तथा आइक्रीम का सैंपल मिलने पर नखासा के मोहम्मद रहीस पर 1.30 लाख रुपये का जुर्माना किया गया है।
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उन्होंने बताया कि मावा का सैंपल फेल आए इन दुकानदारों में बनियाठेर के खुशीराम पर 60 हजार रुपये, जुनावई के श्रीनिवासी व रजपुरा के भूपेंद्र सिंह पर 40-40 हजार रुपये व ओमपाल सिंह पर 50 हजार रुपये व नखासा के योगेंद्र पर 30 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है।
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एसीएफ ने बताया कि इसके अलावा दूध का सैंपल फेल मिलने पर चंदौसी के अनिल कुमार व रोहताश, असमोली के प्रदीप कुमार, इकराम उर्फ सोनू व आरिफ, कुढ़ फतेहगढ़ के उसमान तथा ऐचोड़ा कंबोह के जोगेंद्र सिंह पर 40-40 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है। वहीं, ऐचोड़ा कंबोह के कासिम 30 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है।
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उन्होंने बताया कि बरफी का सैंपल फेल मिलने पर नखासा के शाने आलम पर 30 हजार रुपये तथा आइक्रीम का सैंपल मिलने पर नखासा के मोहम्मद रहीस पर 1.30 लाख रुपये का जुर्माना किया गया है।