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किसानों की क्षतिपूर्ति शत-प्रतिशत कराई जाए
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बहजोई स्थित कलक्ट्रेट सभागार में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बैठक हुई। इसमें डीएम मनीष बंसल ने कहा कि किसानों की क्षतिपूर्ति शत-प्रतिशत कराई जाए। सोमवार को आयोजित बैठक में जनपद में सर्वाधिक क्षतिपूर्ति पाने वाले किसानों, सर्वाधिक बीमा करने वाली बैंक शाखा व सर्वाधिक बीमा करने वाले जन सुविधा केंद्र को सम्मानित किया गया। इनमें गांव भैसोंडा के राजकुमार को धान की फसल के लिए 29666 हजार रुपये, गांव रायपुर कला के मुनीश कुमार को धान की फसल के लिए 27429 हजार रुपये, गांव पथरिया के महेंद्र सिंह को बाजरा की फसल के लिए 24460 हजार रुपये और गांव सैदपुर जयराम के राहुल शर्मा को धान की फसल के लिए 22306 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति प्रदान करने के साथ ही गवां के पंजाब नेशनल बैंक द्वारा सर्वाधिक किसानों का बीमा करने व भकरौली के ऑनलाइन सिटीजन सर्विस जन सेवा केंद्र को प्रशस्तिपत्र देकर सम्मानित किया है।
मुख्य विकास अधिकारी कमलेश सचान द्वारा बीमा कंपनी व कृषि विभाग को योजना के बारे में प्रचार प्रसार व अधिक से अधिक लोगों को इस योजना में लाभ दिलाने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि क्षतिपूर्ति शत प्रतिशत कराई जाए। क्षतिपूर्ति की रिपोर्ट पर राजस्व विभाग से लेखपाल, कृषि विभाग व बीमा कंपनी के प्रतिनिधि के संयुक्त हस्ताक्षर से ही अग्रसारित कराए जाएं। कृषि उपनिदेशक हीरा सिंह जीना ने बताया कि बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। खरीफ में जनपद में चार फसलें अधिसूचित हैं। धान, मक्का, बाजरा व उड़द, इसका प्रीमियम धनराशि 2 प्रतिशत है। प्राकृतिक आपदा में क्षतिपूर्ति के लिए घटना के 72 घंटों के अंदर टोल फ्री नंबर 1800-889-6868 व 1800-103-5490 पर सूचना देनी होगी।
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मुख्य विकास अधिकारी कमलेश सचान द्वारा बीमा कंपनी व कृषि विभाग को योजना के बारे में प्रचार प्रसार व अधिक से अधिक लोगों को इस योजना में लाभ दिलाने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि क्षतिपूर्ति शत प्रतिशत कराई जाए। क्षतिपूर्ति की रिपोर्ट पर राजस्व विभाग से लेखपाल, कृषि विभाग व बीमा कंपनी के प्रतिनिधि के संयुक्त हस्ताक्षर से ही अग्रसारित कराए जाएं। कृषि उपनिदेशक हीरा सिंह जीना ने बताया कि बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। खरीफ में जनपद में चार फसलें अधिसूचित हैं। धान, मक्का, बाजरा व उड़द, इसका प्रीमियम धनराशि 2 प्रतिशत है। प्राकृतिक आपदा में क्षतिपूर्ति के लिए घटना के 72 घंटों के अंदर टोल फ्री नंबर 1800-889-6868 व 1800-103-5490 पर सूचना देनी होगी।
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