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Sambhal News: शंकर चौराहे व डाकखाना से कोतवाली तक ई-रिक्शा पर पूर्ण प्रतिबंध
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संभल। नगर को जाम से निजात दिलाने के लिए शंकर चौराहे और जामा मस्जिद के पास बाजार की ओर अब ई-रिक्शा नहीं जा सकेंगे। यह निर्णय सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में शनिवार को अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक में लिया गया। फिलहाल इसे ट्रायल के तौर पर एक माह तक लागू करने पर सहमति बनी है।
सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार ने बताया कि डाकखाना से कोतवाली और कोतवाली से शंकर चौराहे तक ई-रिक्शा पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। भीड़भाड़ वाले इलाकों में नो ई-रिक्शा जोन लागू किया जाएगा। नियम तोड़ने पर कार्रवाई की जाएगी। मनमानी भी किसी की बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
सीओ कुलदीप कुमार ने कहा कि पुलिस सीसीटीवी कैमरे से गलियों और रास्तों पर गहनता से नजर रखेगी। यदि प्रतिबंधित क्षेत्र में ई-रिक्शा मिला तो नंबर ट्रेस होगा और कंट्रोल रूम से सीधे कार्रवाई होगी। बिना रजिस्ट्रेशन वाले चलने वाले ई-रिक्शा सीज तक किए जा सकेंगे।
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इसके अलावा दुकानों के आगे ठेले लगवाने दुकानदार भी चिह्नित किए जाएंगे। ठेला तो सीज होगा ही, जुर्माना भी लगाया जाएगा। साथ ही, यदि दुकानदार की मिलीभगत सामने आई तो एफआईआर भी दर्ज कराई जा सकती है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया कि अतिक्रमण कराने वालों पर सिर्फ चेतावनी नहीं, अब कानूनी कार्रवाई होगी। अधिकारियों ने बताया कि यह व्यवस्था एक माह तक लागू की जा रही है। यदि ट्रायल सफल रहा तो इसे स्थायी रूप से प्रभावी कराया जाएगा।
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यह रहेगी व्यवस्था
-शंकर चौराहे से कोतवाली होकर पोस्ट ऑफिस तक सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक ई-रिक्शाें के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा।
-चमन सराय चौराहे से कोतवाली होते हुए एकता चौकी से नखासा चौराहा तक ई-रिक्शाें का आवागमन वनवे रहेगा और वनवे रूट में कोई भी ई-रिक्शा चालक एंट्री करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।
-नगर में सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे प्रतिबंधित मार्गों पर तीन पहिया वाहन आवागमन करता हुआ कोई मिला तो सीसीटीवी कैमरों की मदद से उस वाहन और वाहन स्वामी पर कार्रवाई की जाएगी।
-नगर में जो भी अपंजीकृत ई-रिक्शा संचालित है, उन रिक्शों को पकड़वाकर उन्हें खत्म करने की कार्रवाई होगी।
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सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार ने बताया कि डाकखाना से कोतवाली और कोतवाली से शंकर चौराहे तक ई-रिक्शा पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। भीड़भाड़ वाले इलाकों में नो ई-रिक्शा जोन लागू किया जाएगा। नियम तोड़ने पर कार्रवाई की जाएगी। मनमानी भी किसी की बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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सीओ कुलदीप कुमार ने कहा कि पुलिस सीसीटीवी कैमरे से गलियों और रास्तों पर गहनता से नजर रखेगी। यदि प्रतिबंधित क्षेत्र में ई-रिक्शा मिला तो नंबर ट्रेस होगा और कंट्रोल रूम से सीधे कार्रवाई होगी। बिना रजिस्ट्रेशन वाले चलने वाले ई-रिक्शा सीज तक किए जा सकेंगे।
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इसके अलावा दुकानों के आगे ठेले लगवाने दुकानदार भी चिह्नित किए जाएंगे। ठेला तो सीज होगा ही, जुर्माना भी लगाया जाएगा। साथ ही, यदि दुकानदार की मिलीभगत सामने आई तो एफआईआर भी दर्ज कराई जा सकती है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया कि अतिक्रमण कराने वालों पर सिर्फ चेतावनी नहीं, अब कानूनी कार्रवाई होगी। अधिकारियों ने बताया कि यह व्यवस्था एक माह तक लागू की जा रही है। यदि ट्रायल सफल रहा तो इसे स्थायी रूप से प्रभावी कराया जाएगा।
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यह रहेगी व्यवस्था
-शंकर चौराहे से कोतवाली होकर पोस्ट ऑफिस तक सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक ई-रिक्शाें के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा।
-चमन सराय चौराहे से कोतवाली होते हुए एकता चौकी से नखासा चौराहा तक ई-रिक्शाें का आवागमन वनवे रहेगा और वनवे रूट में कोई भी ई-रिक्शा चालक एंट्री करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।
-नगर में सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे प्रतिबंधित मार्गों पर तीन पहिया वाहन आवागमन करता हुआ कोई मिला तो सीसीटीवी कैमरों की मदद से उस वाहन और वाहन स्वामी पर कार्रवाई की जाएगी।
-नगर में जो भी अपंजीकृत ई-रिक्शा संचालित है, उन रिक्शों को पकड़वाकर उन्हें खत्म करने की कार्रवाई होगी।