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संभल के बवाल की मजिस्ट्रेटी जांच शरू हुई, 20 जनवरी तक दर्ज होंगे बयान
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caa matter in sambhal
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संभल। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर 20 दिसंबर को हुए बवाल में दो युवकों की मौत हो गई थी। इस मामले में जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह ने मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए हैं। अपर जिलाधिकारी जांच अधिकारी बनाए गए हैं। अपर जिलाधिकारी ने मंगलवार से अपनी जांच शुरू कर दी है। अपर जिला अधिकारी कमलेश कुमार अवस्थी का कहना है कि नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में संभल में प्रदर्शन के दौरान फायरिंग और आगजनी की घटनाएं हुईं थीं।
इसी दौरान गोली लगने से दिल्ली दरवाजा निवासी शहरोज और रायसत्तीखेड़ा निवासी बिलाल की मौत हो गई थी। दोनों की मौत और बवाल के संदर्भ में मजिस्ट्रेटी जांच की जा रही है। अगर कोई व्यक्ति साक्ष्य दाखिल करना चाहता है तो उनकी अदालत में पेश होकर के साक्ष्य दाखिल कर सकता है। लिखित और मौखिक रूप से जानकारी देना चाहता है तो उसे भी मजिस्ट्रेटी जांच में शामिल किया जाएगा।
बयान दर्ज किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 20 जनवरी तक कोई भी व्यक्ति साक्ष्य दाखिल कर सकता है। दिन में 11 बजे से शाम को 5 बजे तक का समय साक्ष्य दाखिल करने के लिए दिया गया है। सभी साक्ष्य बहजोई स्थित अपर जिलाधिकारी कार्यालय में स्वीकार किए जाएंगे। जांच के उपरांत वे अपनी जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपेंगे।
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इसी दौरान गोली लगने से दिल्ली दरवाजा निवासी शहरोज और रायसत्तीखेड़ा निवासी बिलाल की मौत हो गई थी। दोनों की मौत और बवाल के संदर्भ में मजिस्ट्रेटी जांच की जा रही है। अगर कोई व्यक्ति साक्ष्य दाखिल करना चाहता है तो उनकी अदालत में पेश होकर के साक्ष्य दाखिल कर सकता है। लिखित और मौखिक रूप से जानकारी देना चाहता है तो उसे भी मजिस्ट्रेटी जांच में शामिल किया जाएगा।
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बयान दर्ज किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 20 जनवरी तक कोई भी व्यक्ति साक्ष्य दाखिल कर सकता है। दिन में 11 बजे से शाम को 5 बजे तक का समय साक्ष्य दाखिल करने के लिए दिया गया है। सभी साक्ष्य बहजोई स्थित अपर जिलाधिकारी कार्यालय में स्वीकार किए जाएंगे। जांच के उपरांत वे अपनी जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपेंगे।
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