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Sambhal News: तालाब पर कब्जा करने वाले पर 79.64 लाख का जुर्माना लगाया
Wed, 11 Sep 2024 02:31 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
Updated Wed, 11 Sep 2024 02:31 AM IST
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बनियाठेर (संभल)। तहसीलदार न्यायालय ने तालाब की जमीन पर कब्जा करने वाले चार लोगों पर 79.64 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आरोपियों ने ने बनियाखेड़ा गांव के तालाब पर अवैध कब्जा कर निर्माण कर लिया था। प्रशासन के निर्देश के बाद भी अतिक्रमण न हटाने पर न्यायालय से कार्रवाई की गई थी।
बनियाखेड़ा गांव के तालाब पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर निर्माण कर लिया था। इसकी शिकायत अधिकारियों से की गई। जिसके बाद टीम गठित कर तालाब की पैमाइश की गई। साथ ही कब्जाधारियों से अतिक्रमण हटाने को कहा गया। इसके बावजूद कब्जा नहीं छोड़ा गया। प्रशासन ने कब्जाधारियों के खिलाफ न्यायालय से कार्रवाई कर दी। तहसीलदार न्यायालय में मामले की सुनवाई हुई। जिसमें बाबू, करमवीर, हिमंचल और कर्मवीर पर जुर्माना लगाया गया। चारों लोगों पर 79.64 लाख का जुर्माना लगा है। साथ ही सभी को नोटिस जारी कर जुर्माने की राशि जमा करने को कहा गया है। चेतावनी दी गई कि अगर 15 दिन के अंदर पैसे जमा नहीं किए तो उतर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के तहत कार्रवाई की जाएगी। तहसीलदार धीरेंद्र कुमार ने बताया कि तालाब पर अवैध कब्जा कर निर्माण करने के आरोप में जुर्माने की कार्रवाई की गई है।
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बनियाखेड़ा गांव के तालाब पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर निर्माण कर लिया था। इसकी शिकायत अधिकारियों से की गई। जिसके बाद टीम गठित कर तालाब की पैमाइश की गई। साथ ही कब्जाधारियों से अतिक्रमण हटाने को कहा गया। इसके बावजूद कब्जा नहीं छोड़ा गया। प्रशासन ने कब्जाधारियों के खिलाफ न्यायालय से कार्रवाई कर दी। तहसीलदार न्यायालय में मामले की सुनवाई हुई। जिसमें बाबू, करमवीर, हिमंचल और कर्मवीर पर जुर्माना लगाया गया। चारों लोगों पर 79.64 लाख का जुर्माना लगा है। साथ ही सभी को नोटिस जारी कर जुर्माने की राशि जमा करने को कहा गया है। चेतावनी दी गई कि अगर 15 दिन के अंदर पैसे जमा नहीं किए तो उतर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के तहत कार्रवाई की जाएगी। तहसीलदार धीरेंद्र कुमार ने बताया कि तालाब पर अवैध कब्जा कर निर्माण करने के आरोप में जुर्माने की कार्रवाई की गई है।
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