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Sambhal News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कैद व 58 हजार जुर्माना

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 21 May 2026 02:07 AM IST
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20 years imprisonment and 58 thousand fine for raping a teenager
चंदौसी। दो वर्ष पूर्व 13 वर्षीय किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने और कई स्थानों पर रखकर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को साक्ष्यों के आधार पर दोषी ठहराते हुए अदालत ने 20 साल कैद व 58,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की धनराशि जमा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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मामला बनियाठेर थाने क्षेत्र में आने वाले शहर से सटे एक मोहल्ला का है। 20 मई 2024 की देर शाम घर के बाहर खेल रही 13 वर्षीय कक्षा सात की छात्रा को मोहल्ले का ही युवक अपने दो साथियों की मदद से बाइक पर बैठाकर ले गया। इस मामले किशोरी के पिता की ओर से अगले दिन 21 मई को थाने में तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीड़िता की ओर से पुलिस को दिए गए बयान के अनुसार उसे बहला फुसलाकर मोहल्ले का ही पुलकित नामक युवक बाइक से ले गया था। बाद में उसे ट्रेन में बैठाकर हरिद्वार ले गया। यहां एक कमरा किराए पर लेकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद उज्जैन में चार दिन तक एक कमरे में रखकर उसके साथ लगातार दुष्कर्म किया गया। इसके बाद बनियाठेर क्षेत्र के एक गांव में अपनी बहन के यहां रखा और परिवार को जान से मारने की धमकी देते हुए थाने में बयान दिलवाया कि वह अपनी मर्जी से पुलकित के साथ आई है।
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पुलिस की ओर से नामजद युवक को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया, जहां से वह जेल चला गया। बाद में जमानत पर आ गया था। मामले में विवेचक की ओर से नौ लोगों के बयान दर्ज किए गए थे। विवेचना के बाद आरोप पत्र अदालत में पेश किया गया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो अवधेश कुमार सिंह की अदालत में मुकदमा चलाया गया। न्यायाधीश ने गवाहों के बयान सुने। पत्रावली का अवलोकन किया और बचाव पक्ष व अभियोजन से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता आदित्य कुमार सिंह की दलीलों को सुनने के बाद बुधवार को आरोपी पुलकित को दोषी करार देते हुए 20 साल कारावास एवं 58 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। आदेश में स्पष्ट किया है कि जुर्माने की धनराशि जमा न करने पर छह महीने का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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