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जिले में 105 लोगों की हुई कोरोना से मौत, आश्रितों को मिलेंगे 50 हजार
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चंदौसी। अब कोविड-19 से अथवा लक्षण में उपचार के दौरान मरने वालों लोगों के आश्रितों को राज्य आपदा मोचक निधि (एसडीआरएफ) के तहत 50 हजार रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी।
विभागीय के अनुसार पोर्टल में संभल जनपद में 105 लोगों की कोविड-19 से मौत का आंकड़ा दर्ज है। आश्रितों को जिलाधिकारी की ओर से गठित कोविड-19 अहेतुक सहायता आवेदन पत्र प्राप्ति सेल में प्रमाण पत्रों की छाया प्रति के साथ आवेदन जमा करना होगा। 30 दिनों के भीतर आश्रितों को योजना का लाभ मिल सकेगा। इसमें लक्षण के आधार पर चिकित्सकों की उपचार के दौरान की रिपोर्ट को शामिल किया जाएगा। राज्य आपदा मोचक निधि प्राप्ति के आवेदन के लिए जिलाधिकारी की ओर से कार्यालय में कोविड-19 अहेतुक सहायता आवेदन-पत्र प्राप्ति सेल गठित करना होगा। आश्रितों को सेल में आवेदन जमा करना होगा और वहां से आवेदन जमा करने की प्राप्ति रसीद मिलेगी। वहीं किसी की मौत दूसरे राज्य अथवा गैर जनपद में हुई है तो आश्रितों को मदद के लिए गृह जनपद में ही आवेदन करना होगा। इसके लिए आश्रितों को आवेदन के साथ अनिर्धारित प्रारूप पर अपना फोटो, मृतक की आरटीपीसीआर या एंटीजन या सीटी की रिपोर्ट की छाया प्रति, मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रतिलिपि, आधार कार्ड की छाया प्रतिलिपि, आश्रित का बैंक पासबुक की छायाप्रतिलिपि आदि प्रमाण पत्र संलग्न करने होंगे। संभल के प्रभारी सर्विलांस अधिकारी (कोविड-19) डॉ. मनोज चौधरी ने बताया कि संभल जनपद में विभागीय रिकॉर्ड में 105 लोगों की कोविड-19 से मौत हुई है। पहले शासन ने कोविड-19 से मरने वालों के आश्रितों को आर्थिक मदद करने के आदेश दिए थे। अब इसमें संशोधन हुआ है। जिनका उपचार कोरोना के लक्षण में हुआ और जांच से पहले मौत हो गई। उनके आश्रितों को 50 हजार रुपये की मदद मिलेगी।
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विभागीय के अनुसार पोर्टल में संभल जनपद में 105 लोगों की कोविड-19 से मौत का आंकड़ा दर्ज है। आश्रितों को जिलाधिकारी की ओर से गठित कोविड-19 अहेतुक सहायता आवेदन पत्र प्राप्ति सेल में प्रमाण पत्रों की छाया प्रति के साथ आवेदन जमा करना होगा। 30 दिनों के भीतर आश्रितों को योजना का लाभ मिल सकेगा। इसमें लक्षण के आधार पर चिकित्सकों की उपचार के दौरान की रिपोर्ट को शामिल किया जाएगा। राज्य आपदा मोचक निधि प्राप्ति के आवेदन के लिए जिलाधिकारी की ओर से कार्यालय में कोविड-19 अहेतुक सहायता आवेदन-पत्र प्राप्ति सेल गठित करना होगा। आश्रितों को सेल में आवेदन जमा करना होगा और वहां से आवेदन जमा करने की प्राप्ति रसीद मिलेगी। वहीं किसी की मौत दूसरे राज्य अथवा गैर जनपद में हुई है तो आश्रितों को मदद के लिए गृह जनपद में ही आवेदन करना होगा। इसके लिए आश्रितों को आवेदन के साथ अनिर्धारित प्रारूप पर अपना फोटो, मृतक की आरटीपीसीआर या एंटीजन या सीटी की रिपोर्ट की छाया प्रति, मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रतिलिपि, आधार कार्ड की छाया प्रतिलिपि, आश्रित का बैंक पासबुक की छायाप्रतिलिपि आदि प्रमाण पत्र संलग्न करने होंगे। संभल के प्रभारी सर्विलांस अधिकारी (कोविड-19) डॉ. मनोज चौधरी ने बताया कि संभल जनपद में विभागीय रिकॉर्ड में 105 लोगों की कोविड-19 से मौत हुई है। पहले शासन ने कोविड-19 से मरने वालों के आश्रितों को आर्थिक मदद करने के आदेश दिए थे। अब इसमें संशोधन हुआ है। जिनका उपचार कोरोना के लक्षण में हुआ और जांच से पहले मौत हो गई। उनके आश्रितों को 50 हजार रुपये की मदद मिलेगी।
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