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सपा नेता पर हमले के आरोप में दस साल की सजा
ब्यूरो अमर उजाला / संभ्ाल
Updated Sat, 17 Mar 2018 12:44 AM IST
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वर्ष-2016 में शहर में सपा नेता पर जानलेवा हमला करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश चंदौसी ने भाजपा नेता के आरोपी भाई को दस वर्ष के कठोर कारावास व बीस हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
मामला 13 अगस्त-2016 का है। शहर कोतवाली क्षेत्र के मुहल्ला गणेश कालोनी गली-06बी निवासी दुपेंद कुमार बिट्टन ने 13 अगस्त-2016 को कोतवाली में रिपोर्ट लिखाई थी, जिसमें आरोप लगाया था कि इसी दिन सुबह साढ़े आठ बजे उसके भाई सपा नेता पवन कुमार गुप्ता पर भाजपा नेता शिब्बू पहलवान व उसके भाई सूरज पहलवान निवासी आवास विकास घटिया गेट ने जानलेवा हमला कर दिया। उन्हें चाकू से प्रहार करके गंभीर रूप से घायल कर दिया। उन्हें निजी चिकित्सालय के यहां भर्ती कराया गया। उनके पास से एक सोने की चेन भी गायब है।
पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज जांच शुरू की, जिसमें भाजपा नेता शिब्बू पहलवान को तो निर्दोष पाया लेकिन उनके भाई सूरज पहलवान के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। मामला अपर सत्र न्यायाधीश बीबी यादव की न्यायालय में चला। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी सूरज पहलवान को दोषी पाते हुए धारा-307 के तहत दस साल की कठोर कारावास की सजा व बीस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड नहीं भुगतने पर तीन के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। अर्थदंड की धनराशि वसूल होने पर उसका आधा भाग पवन गुप्ता को दिया जाएगा।
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मामला 13 अगस्त-2016 का है। शहर कोतवाली क्षेत्र के मुहल्ला गणेश कालोनी गली-06बी निवासी दुपेंद कुमार बिट्टन ने 13 अगस्त-2016 को कोतवाली में रिपोर्ट लिखाई थी, जिसमें आरोप लगाया था कि इसी दिन सुबह साढ़े आठ बजे उसके भाई सपा नेता पवन कुमार गुप्ता पर भाजपा नेता शिब्बू पहलवान व उसके भाई सूरज पहलवान निवासी आवास विकास घटिया गेट ने जानलेवा हमला कर दिया। उन्हें चाकू से प्रहार करके गंभीर रूप से घायल कर दिया। उन्हें निजी चिकित्सालय के यहां भर्ती कराया गया। उनके पास से एक सोने की चेन भी गायब है।
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पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज जांच शुरू की, जिसमें भाजपा नेता शिब्बू पहलवान को तो निर्दोष पाया लेकिन उनके भाई सूरज पहलवान के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। मामला अपर सत्र न्यायाधीश बीबी यादव की न्यायालय में चला। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी सूरज पहलवान को दोषी पाते हुए धारा-307 के तहत दस साल की कठोर कारावास की सजा व बीस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड नहीं भुगतने पर तीन के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। अर्थदंड की धनराशि वसूल होने पर उसका आधा भाग पवन गुप्ता को दिया जाएगा।
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