{"_id":"64d13a90c1f0a2ca1d0dcb54","slug":"youth-sentenced-to-seven-years-in-the-case-of-girls-suicide-saharanpur-news-c-30-1-sha1002-7371-2023-08-08","type":"story","status":"publish","title_hn":"Saharanpur News: युवती के आत्महत्या करने के मामले में युवक को सात साल की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Saharanpur News: युवती के आत्महत्या करने के मामले में युवक को सात साल की सजा
विज्ञापन
अमर उजाला ब्यूरो
सहारनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश आलोक शर्मा ने आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का दोष सिद्ध हो जाने पर मोहल्ला मेहंदी सराय गली नंबर 8 थाना मंडी निवासी रियासत को सात वर्ष के कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता अमित त्यागी ने बताया की 31 दिसंबर 2004 को छत्ता जंबूदास निवासी कांता शर्मा ने थाना मंडी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि उसकी लड़की रेनू को प्रात 10 बजे रियासत घर से बुलाकर ले गया था रियासत का घर पर आना जाना था। साढ़े 10 बजे एक रिक्शा वाला रेनू को घर छोड़ गया रेनू की हालत खराब थी, पूछने पर बताया की रियासत ने जहर खिला दिया हैं। लड़की की गंभीर हालत को देखते हुए घर वाले उसे सरकारी अस्पताल ले गए जहां रेनू को मृत घोषित कर दिया गया। मुक़दमा दर्ज़ कर विवेचना के उपरांत रियासत के खिलाफ धारा 306 में आरोप पत्र पेश किया गया। मुक़दमे की सुनवाई के उपरांत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोषी पाते हुए रियासत को सात वर्ष के कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
सहारनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश आलोक शर्मा ने आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का दोष सिद्ध हो जाने पर मोहल्ला मेहंदी सराय गली नंबर 8 थाना मंडी निवासी रियासत को सात वर्ष के कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता अमित त्यागी ने बताया की 31 दिसंबर 2004 को छत्ता जंबूदास निवासी कांता शर्मा ने थाना मंडी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि उसकी लड़की रेनू को प्रात 10 बजे रियासत घर से बुलाकर ले गया था रियासत का घर पर आना जाना था। साढ़े 10 बजे एक रिक्शा वाला रेनू को घर छोड़ गया रेनू की हालत खराब थी, पूछने पर बताया की रियासत ने जहर खिला दिया हैं। लड़की की गंभीर हालत को देखते हुए घर वाले उसे सरकारी अस्पताल ले गए जहां रेनू को मृत घोषित कर दिया गया। मुक़दमा दर्ज़ कर विवेचना के उपरांत रियासत के खिलाफ धारा 306 में आरोप पत्र पेश किया गया। मुक़दमे की सुनवाई के उपरांत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोषी पाते हुए रियासत को सात वर्ष के कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विज्ञापन