फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Saharanpur News ›   Bail pleas of three accused in stone-pelting case rejected.

Saharanpur News: पथराव के तीन आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

Fri, 25 Sep 2026 02:22 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 02:22 AM IST
विज्ञापन
Bail pleas of three accused in stone-pelting case rejected.
बागपत। ककौरकलां गांव में 4 सितंबर को हुए पथराव और फायरिंग के मामले में चार आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है।
विज्ञापन

जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने दाऊद, आजाद, अब्बास और सय्यूब की याचिकाएं रद्द कर दीं। इस घटना में नौ आरोपी पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं।
छपरौली थाने में एसआई सुनील ने चार सितंबर को इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि ककौरकलां गांव में अब्बास और आसिफ पक्ष के लोग आपस में पथराव और फायरिंग कर रहे थे। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को शांत कराने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस पर भी पथराव किया गया। एसआई की तहरीर के आधार पर दोनों पक्षों के तेरह नामजद और 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इन पर सरकारी कार्य में बाधा डालने और जानलेवा हमला करने का आरोप है।
विज्ञापन

आरोपी दाऊद, उसके भाई आजाद, अब्बास और सय्यूब ने न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था। उन्होंने इस मामले में गिरफ्तारी से बचने की मांग की थी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने सभी दलीलों को सुनने के बाद उनकी याचिकाएं खारिज कर दीं।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed