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हाजी इकबाल के खिलाफ वारंट जारी

Thu, 16 Jan 2020 11:24 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 16 Jan 2020 11:24 PM IST
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Warrant issued against former MLC Haji Iqbal
पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के खिलाफ वारंट जारी
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बेहट (सहारनपुर)। पूर्व एमएलसी व खनन कारोबारी हाजी मोहम्मद इकबाल की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। न्यायालय ने कई मुकदमों में पेश नहीं होने के चलते हाजी इकबाल और उनके तीन पुत्रों के खिलाफ थाना मिर्जापुर पुलिस को कुर्की की उद्घोषणा जारी करने के निर्देश दिए हैं। 29 जनवरी तक अगर ये लोग न्यायालय में पेश नहीं हुए तो उनके खिलाफ कुर्की वारंट जारी कर दिए जाएंगे।
मिर्जापुर निवासी पूर्व एमएलसी हाजी मोहम्मद इकबाल व इनके बेटों के खिलाफ कई मुकदमें दर्ज हैं। मिर्जापुर पुलिस कई बार इनके आवास पर दबिश भी दी जा चुकी हैं, लेकिन कोई पकड़ा नहीं गया और न ही ये लोग कोर्ट में पेश हुए। बृहस्पतिवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय ने थाना मिर्जापुर पुलिस को हाजी मोहम्मद इकबाल व उनके तीन पुत्रों वाजिद, जावेद, आलीशान निवासी मिर्जापुर के विरुद्ध धारा 82 की कार्रवाई (कुर्की की उद्घोषणा) के लिए निर्देशित किया है। इसमें लिखा है कि 10, 16, 30 अक्टूबर, 10, 21, 28 नवंबर, 07,15, 27 दिसंबर 2019 एवं 10 जनवरी 2020 को पुलिस ने इनके घरों पर दबिश दी लेकिन यह घर पर उपस्थित नहीं मिले और न ही न्ययालय में पेश हुए।
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यह मामले हैं दर्ज
- 14 मार्च 2018 में फतेहपुर टांडा निवासी पाल्ला ने 7.5 बीघा जमीन पर कब्जा करने के आरोप में हाजी मोहम्मद इकबाल व उनके बेटों आलीशान, वाजिद, अफजाल, भाई एमएलसी महमूद अली के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।
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-पांच अप्रैल 2018 में उत्तराखंड के जनपद हरिद्वार क्षेत्र के रानीपुर निवासी राकेश अरोड़ा की 44 बीघा जमीन कब्जाने के आरोप में हाजी मोहम्मद इकबाल, उनके भाई एमएलसी महमूद अली, बेटे जावेद अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।
-पांच अप्रैल 2017 में उत्तराखंड के सहसपुर निवासी मोहम्मद राशिद ने जान से मारने की धमकी देने एवं धोखाधड़ी के आरोप में धारा 196/17, 420, 406, 506 के तहत हाजी मोहम्मद इकबाल, उनके भाई महमूद अली और उनके बेटों के खिलाफ एफआई कराई थी।
-दो नवंबर 2017 में तहसील बेहट के हल्का लेखपाल पंकज ने हाजी मोहम्मद इकबाल, महमूद अली पर सरकारी जमीन कब्जाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया गया था।
-23 जुलाई 2018 में जमीन कब्जाने के आरोपों को आधार बनाकर पूर्व एमएलसी हाजी मोहम्मद इकबाल, उनके दो पुत्रों जावेद और आलीशान के अलावा भाई महमूद अली के खिलाफ गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी, जिसमें जावेद जेल भी जा चुका है।
-छह जुलाई 2019 में किरण मनचंदा पत्नी सुनील मनचंदा निवासी गुरुग्राम हरियाणा ने वाहिद, रविंद्र, हाजी मोहम्मद इकबाल और चार अज्ञात के खिलाफ बंधक बनाने, लूट, गाली-गलौच करने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
- सात जुलाई 2019 में ही बेहट तहसील के गांव शफीपुर निवासी सविता पत्नी मेघराज ने जमीन कब्जाने के आरोप में हाजी मोहम्मद इकबाल, बेटे वाजिद, जावेद, आलीशान के खिलाफ धोखाधड़ी से जमीन का बैनामा कराने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मामला दर्ज कराया था।
- 20 सितंबर 2019 ग्लोकल मेडिकल कॉलेज के प्रबंधक एवं हाजी मोहम्मद इकबाल के बेटे मोहम्मद वाजिद के खिलाफ एमआईसी के मानकों को पूरा न करने, निर्धारित फीस से अधिक फीस वसूलने और दूसरे वर्ष की परीक्षा में एमबीबीएस छात्रों को वंचित रखने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज की गई थी।
इन धाराओं में जारी की उद्घोषणा
बेहट। हाजी मोहम्मद इकबाल एवं इनके बेटों के खिलाफ धारा 420, 504, 506, 467,468, 471 आईपीसी की धाराओं के तहत दर्ज मुकदमों में कोर्ट में पेश न होने के तहत कुर्की की उद्घोषणा की गई।

हाजी मोहम्मद इकबाल और इनके तीन बेटों के खिलाफ न्यायालय द्वारा कुर्की की उद्घोषणा के निर्देश मिले है। जल्द ही इनके घर पर आदेश की प्रति चस्पा की जाएगी। -विरेशपाल गिरी, थाना प्रभारी मिर्जापुर
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