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पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों का होगा सत्यापन
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सहारनपुर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे अपात्र लोगों पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके तहत कृषि विभाग के कर्मचारी गांव गांव जाकर किसानों का सत्यापन करेंगे। अपात्रों को चिन्हीकरण करके उनकी सम्मान निधि को न सिर्फ बंद कराया जाएगा बल्कि अब तक ली गई सम्मान निधि की वसूली भी की जाएगी।
भारत सरकार किसानों को सहायता के रूप में प्रतिवर्ष छह हजार रुपये किसान सम्मान निधि के तौर पर दे रही हैं। यह धनराशि दो- दो हजार रुपये की तीन किश्तों में दी जाती है। जनपद में करीब 3.50 लाख किसान पंजीकृत हैं। इनमें से लगभग 50 हजार किसान अपात्रता की श्रेणी में आते हैं। शेष में से 2.91 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है। अन्य पात्र किसानों की कागजी कार्रवाई को अपडेट करके मुख्यालय भेजा जा चुका है। इस बीच ऐसी भी शिकायतें मिल रहीं हैं कि कुछ अपात्रों और यहां तक की मृतकों के खातेेेेेेेेेेेेेेेेेेे में भी सम्मान निधि आ रही है। इसको देखते हुए कृषि निदेशालय ने इस योजना के लाभार्थियों का सत्यापन करने के निर्देश दिए हैं।
- पीएम किसान योजना के लिए अपात्र
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के लिए अपात्रता की श्रेणी बनाई गई हैं। इसमें पति - पत्नी में से एक को ही इस योजना का लाभ मिल सकता है। भूतपूर्व एवं वर्तमान संवैधानिक पद धारक, सरकारी नौकरी करने वाले, आयकर दाता, भूमिहीन किसान, मृतक, संस्थागत भूमि धारक, दस हजार से अधिक मासिक पेंशन पाने वाले और एक फरवरी 2019 के बाद भूमि की रजिस्ट्री कराने वालों को अपात्रता की श्रेणी में रखा गया है।
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-- वर्जन --
- कृषि विभाग प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे किसानों का सत्यापन कराया जाएगा। अपात्रों की सूची शासन को भेजी जाएगी। ताकि उनसे बब तक ली गई धनराशि की वसूली की जा सके।
रामजतन मिश्र, उप निदेशक कृषि।
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भारत सरकार किसानों को सहायता के रूप में प्रतिवर्ष छह हजार रुपये किसान सम्मान निधि के तौर पर दे रही हैं। यह धनराशि दो- दो हजार रुपये की तीन किश्तों में दी जाती है। जनपद में करीब 3.50 लाख किसान पंजीकृत हैं। इनमें से लगभग 50 हजार किसान अपात्रता की श्रेणी में आते हैं। शेष में से 2.91 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है। अन्य पात्र किसानों की कागजी कार्रवाई को अपडेट करके मुख्यालय भेजा जा चुका है। इस बीच ऐसी भी शिकायतें मिल रहीं हैं कि कुछ अपात्रों और यहां तक की मृतकों के खातेेेेेेेेेेेेेेेेेेे में भी सम्मान निधि आ रही है। इसको देखते हुए कृषि निदेशालय ने इस योजना के लाभार्थियों का सत्यापन करने के निर्देश दिए हैं।
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- पीएम किसान योजना के लिए अपात्र
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के लिए अपात्रता की श्रेणी बनाई गई हैं। इसमें पति - पत्नी में से एक को ही इस योजना का लाभ मिल सकता है। भूतपूर्व एवं वर्तमान संवैधानिक पद धारक, सरकारी नौकरी करने वाले, आयकर दाता, भूमिहीन किसान, मृतक, संस्थागत भूमि धारक, दस हजार से अधिक मासिक पेंशन पाने वाले और एक फरवरी 2019 के बाद भूमि की रजिस्ट्री कराने वालों को अपात्रता की श्रेणी में रखा गया है।
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- कृषि विभाग प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे किसानों का सत्यापन कराया जाएगा। अपात्रों की सूची शासन को भेजी जाएगी। ताकि उनसे बब तक ली गई धनराशि की वसूली की जा सके।
रामजतन मिश्र, उप निदेशक कृषि।