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दंपती पर हमला करने वाले दो लोगों को पांच साल की सजा

Tue, 11 Oct 2022 11:36 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 11 Oct 2022 11:36 PM IST
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Two people sentenced to five years for attacking couple
सहारनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-चार प्रकाश तिवारी ने घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप सिद्ध हो जाने पर ग्राम हसनपुर निवासी विजयपाल और पवन को पांच साल के कारावास व छह हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है ।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार नौ अक्टूबर 2007 को ग्राम हसनपुर निवासी रोशनी ने थाना कोतवाली देहात में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि उसे और उसके पति वीर सिंह को गांव में ही विजयपाल और पवन ने जमीन के विवाद को लेकर घर में में घुसकर लाठी-डंडों से हमला कर घायल किया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर विजयपाल और पवन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और विवेचना उपरांत घर में घुसने और मारपीट की धाराओं में दोनों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। सहायक शासकीय अधिवक्ता शिव सिंह ने बताया की मामले की सुनवाई के उपरांत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोषी पाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 4 प्रकाश तिवारी ने पवन और विजयपाल को घर में घुसकर मारपीट करने और चोट पहुंचाने की धाराओं में पांच साल के कारावास व छह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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