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Saharanpur News: छेड़छाड़ के दोषी को आठ माह में तीन वर्ष का कारावास

Tue, 16 Jan 2024 12:49 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर Updated Tue, 16 Jan 2024 12:49 AM IST
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Three years imprisonment in eight months for molestation convict
सहारनपुर। किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में अदालत ने दोषी को आठ माह में तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर सात हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट चंचल पुंडीर ने बताया कि जून 2023 में कोतवाली नकुड़ में किशोरी की मां ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया था कि उसकी नाबालिग पुत्री घर में अकेली थी। तब, अभिषेक पुत्र अतर सिंह निवासी मच्छरहेड़ी कोतवाली नकुड़ ने घर में घुसकर पुत्री के साथ छेड़छाड़ की और उसका हाथ पकड़कर खींचा। विरोध करने पर आरोपी धमकी देकर फरार हो गया था। पुलिस ने जांच के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट आसिफ इकबाल रिजवी की अदालत में हुई। सोमवार को साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अभिषेक को अदालत ने तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर सात हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
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