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Saharanpur News: बहला फुसला कर युवती से शादी करने पर तीन साल की सजा

Sat, 24 Jun 2023 12:40 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 24 Jun 2023 12:40 AM IST
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Three years imprisonment for marrying a girl by seducing
अमर उजाला ब्यूरो
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सहारनपुर। बहला फुसलाकर ले जाकर शादी करने का दोष सिद्ध हो जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-14 ने नागल निवासी सोमपाल को तीन वर्ष की सजा और 20 हज़ार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

एसएसपी के अनुसार 19 जुलाई 2019 को ग्राम सरकड़ी निवासी लड़की को नागल निवासी सोमपाल ने बहला फुसलाकर ले जाकर शादी कर ली थी। लड़की के पिता की तहरीर पर थाना नागल पर सोमपाल के खिलाफ मुक़दमा पंजीकृत किया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. विपिन टाडा ने बताया की मामले की सुनवाई के उपरांत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने सोमपाल को दोषी पाते हुए तीन वर्ष की सजा और बीस हज़ार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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