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Saharanpur News: जानलेवा हमले के तीन दोषियों को चार-चार वर्ष की सजा
Sun, 20 Jul 2025 12:16 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
Updated Sun, 20 Jul 2025 12:16 AM IST
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सहारनपुर। अदालत ने पुलिस पर जानलेवा हमले के तीन दोषियों को चार-चार वर्ष की सजा सुनाई है। इसके अलावा 21 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
वादी उप निरीक्षक थाना सरसावा ने 12 अप्रैल 2022 को टोनी निवासी थाना सरसावा, योगेश निवासी थाना तितरो, कल्लू निवासी थाना कुतुबशेर समेत चार अन्य के खिलाफ जान से मारने की नीयत से फायर करने के मामले में मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने विवेचना के बाद मामले को अदालत में दाखिल किया। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या एक में जारी थी। पत्रावलियों पर आए साक्ष्यों और गवाहों को सुनने के बाद अदालत ने तीनों दोषियों को सजा सुनाई है। इसके अलावा अन्य चार आरोपियों की सुनवाई अदालत में विचाराधीन है।
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वादी उप निरीक्षक थाना सरसावा ने 12 अप्रैल 2022 को टोनी निवासी थाना सरसावा, योगेश निवासी थाना तितरो, कल्लू निवासी थाना कुतुबशेर समेत चार अन्य के खिलाफ जान से मारने की नीयत से फायर करने के मामले में मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने विवेचना के बाद मामले को अदालत में दाखिल किया। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या एक में जारी थी। पत्रावलियों पर आए साक्ष्यों और गवाहों को सुनने के बाद अदालत ने तीनों दोषियों को सजा सुनाई है। इसके अलावा अन्य चार आरोपियों की सुनवाई अदालत में विचाराधीन है।