फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Saharanpur News ›   Status quo order on Pir's land regarding burial issue

Saharanpur News: शव दफनाने के मुद्दे को लेकर पीर की जमीन पर यथा स्थिति के आदेश

Sat, 10 Dec 2022 11:21 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 10 Dec 2022 11:21 PM IST
विज्ञापन
Status quo order on Pir's land regarding burial issue
कब्रिस्तान शव दफनाने को लेकर दलील सुनती एसडीएम नकुड़ - फोटो : SAHARANPUR
सरसावा (सहारनपुर)। टीचर कॉलोनी में एक पीर की जमीन पर शव दफनाने को लेकर चल रहे विवाद में उपजिलाधिकारी नकुड़ ने अग्रिम कार्रवाई तक यथास्थिति के आदेश दिए।
विज्ञापन

बता दें कि सरसावा के टीचर कॉलोनी के समीप एक पीर के परिसर में करीब एक सप्ताह पहले मुस्लिम समाज के व्यक्ति द्वारा शव दफनाया गया था। इसका कॉलोनी वासियों ने ये कहते हुए विरोध किया था कि इस स्थान पर 20 साल से कोई शव नहीं दफनाया गया है तथा इस स्थान के एवज में दो जमीनें कब्रिस्तान के लिए ग्राम सलेमपुर में आवंटित हो चुकी हैं। इसे लेकर पूर्व में मौखिक सहमति भी हो चुकी थी। शव दफनाने के जिसको लेकर हिंदू पक्ष द्वारा सरसावा थाने में सूचना दी गई थी। मामले को लेकर शनिवार को उपजिलाधिकारी नकुड़ आईएएस रम्या आर सरसावा थाने पहुंची तथा दोनों पक्षों को सुना।
विज्ञापन

उपजिलाधिकारी ने बताया कि राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में जमीन में हिंदू तथा मुस्लिम दो पक्षों के नाम है। कहीं भी कब्रिस्तान दर्ज नहीं है। अग्रिम कार्रवाई तक दोनों पक्षों को विवाद से बचते हुए उक्त जमीन में किसी भी प्रकार के कार्य पर रोक लगाते हुए यथास्थिति के आदेश दिए गए हैं। इस मौके पर हिंदू समाज से नवाब सिंह, संदीप सैनी, संजय शर्मा, मोनू धीमान आदि तथा मुस्लिम पक्ष की ओर से अयूब अंसारी, हाजी मसूद, कारी मुकीम, हाशिम आदि रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed