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Shamli News : अदालत ने पूर्व विधायक करतार सिंह भड़ाना को सुनाई सजा, जुर्माना भी लगाया, ये था मामला
Mon, 20 Feb 2023 06:42 PM IST
कपिल kapil
अमर उजाला ब्यूरो, सहारनपुर
अमर उजाला ब्यूरो, सहारनपुर
Published by: कपिल kapil
Updated Mon, 20 Feb 2023 06:42 PM IST
सार
Shamli News : अदालत ने खतौली से पूर्व विधायक करतार सिंह भड़ाना को सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया है। जानिए आखिर पूरा मामला क्या था।
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अदालत।
- फोटो : amar ujala
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विस्तार
2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में दोष सिद्ध पाए जाने पर सिविल जज सिनियर डिविजन/एसीजेएम विजय कुमार वर्मा ने खतौली के पूर्व विधायक व बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता करतार सिंह भड़ाना को एक माह के कारावास व 100 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर 10 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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एसपी अभिषेक झा ने बताया कि 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान खतौली के पूर्व विधायक व बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता फरीदाबाद निवासी करतार सिंह भड़ाना ने थाना बाबरी क्षेत्र के गांव बुटराड़ा में रामकला के घेर में 100-150 समर्थकों के साथ बिना परमिशन के जनसभा की थी।
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आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में एक अप्रैल 2014 को थाना बाबरी पर करतार सिंह भड़ाना व 100-150 अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने करतार सिंह भड़ाना के विरुद्ध अदालत में चार्ज शीट दाखिल कर दी थी।
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वहीं सोमवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने व पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद सिविल जज सिनियर डिविजन/एसीजेएम विजय कुमार वर्मा ने खतौली के पूर्व विधायक करतार सिंह भड़ाना को एक माह के कारावास व 100 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर 10 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।