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Saharanpur News: आबकारी अधिनियम में सात वर्ष की सजा

Tue, 13 Oct 2026 01:02 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर Updated Tue, 13 Oct 2026 01:02 AM IST
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Seven years' imprisonment under the Excise Act
सहारनपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कक्ष संख्या-4 मोहित शर्मा की अदालत ने आबकारी अधिनियम के मामले में दोषी को सात वर्ष की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी विकास कुमार पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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तत्कालीन वादी उपनिरीक्षक आदेश पंचाल ने 27 जून 2020 को थाना रामपुर मनिहारान पर तहरीर दी थी। बताया कि टीम के साथ चेकिंग कर रहे थे। घसौती रोड रजबहे पटरी पर गोचर डिग्री कॉलेज के समीप पहुंचे तो एक संदिग्ध व्यक्ति को मुखबिर की सूचना के बाद पकड़ा। खानपुर की ओर से एक मोटरसाइकिल आती हुई दिखाई दी।
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मोटरसाइकिल सवार को रुकने का इशारा किया तो उसने भागने की कोशिश की। कुछ दूर जाकर उसे पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम विकास निवासी रामपुर मनिहारान बताया। तलाशी के दौरान आरोपी के पास से 20 लीटर प्लास्टिक जैरीकेन बरामद की। इसमें करीब 20 लीटर सफेद द्रव्य भरा था। सूंघने पर कच्ची शराब की गंध आई।
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पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की। विवेचना के बाद मामले को अदालत में दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी एडीजीसी अमित त्यागी ने की। अदालत ने पत्रावलियों पर आए साक्ष्यों और गवाहों को सुनने के बाद दोषी को सजा सुनाई है।
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