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किशोरी से दुष्कर्म करने वाले को सात साल की सजा

Wed, 16 Nov 2022 11:19 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 16 Nov 2022 11:19 PM IST
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Seven years imprisonment for raping a teenager
सहारनपुर। न्यायालय ने किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले बुड्ढा खेड़ा निवासी अनुराग को सात वर्ष के कारावास और 18 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता संजय मलिक ने बताया कि 13 फरवरी 2015 को थाना गंगोह अंतर्गत एक गांव की किशोरी थाना भवन निवासी अपनी बुआ के घर से अपने घर लौट रही थी। रास्ते में थाना गंगोह के समीप बुड्ढा खेड़ा निवासी अनुराग मिला जो उसे बहला-फुसलाकर ले गया। घटना की रिपोर्ट लड़की के पिता ने थाना गंगोह में दर्ज करवाई थी। पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर विवेचना की। सहायक शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि पुलिस ने विवेचना के दौरान एक माह बाद किशोरी को बरामद कर अनुराग के खिलाफ अपहरण और 3/4 पोक्सो अधिनियम में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई के उपरांत साक्षी और गवाहों के आधार पर दोषी पाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पोक्सो एक्ट कक्ष नं 13 शबीह जेहरा ने अनुराग को 3/4 पोक्सो अधिनियम में सात साल की सजा व 18 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड में से 10 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे। ब्यूरो
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