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हत्या के मामले में सात को दस साल की सजा

Fri, 01 Apr 2022 10:24 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 01 Apr 2022 10:24 PM IST
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Seven sentenced to ten years in murder case
अमर उजाला ब्यूरो
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सहारनपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-03 ललित नारायण झा द्वारा हत्या का दोष सिद्ध हो जाने पर सात अभियुक्तों को दस वर्ष का कारावास व एक लाख 52 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार बुढढाखेड़ा निवासी फजलू रहमान पुत्र हाजी फारूख ने 15 सितंबर 2016 को थाना चिलकाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि शहजाद उर्फ लीलू, दिलशाद ,शमशाद , इरशाद, शहजाद, यूनुस, सोनू ने घर में घुसकर उसकी भाभी से गालीगलौज व मारपीट की। बीचबचाव करने आए वह तथा उसके भाई को लाठी-डंडे से मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी देकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इलाज के दौरान उसके भाई की मृत्यु हो गई। सहायक शासकीय अधिवक्ता विक्रम सिंह ने बताया पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या में मुकदमा पंजीकृत कर आरोप पत्र पेश किया। मामले की सुनवाई के उपरांत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोषी पाते हुए न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ललित नारायण झा द्वारा आरोपियों को दस वर्ष का कारावास व एक लाख 52 हजार रुपये से दंडित किया है।
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