फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Saharanpur News ›   Saharanpur: Court sentenced eight accused to life imprisonment after 31 years in double murder case

UP: दोहरे हत्याकांड में 31 साल बाद आया फैसला, अदालत ने आठ को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

Thu, 02 Mar 2023 08:32 PM IST
कपिल kapil अमर उजाला ब्यूरो, सहारनपुर
अमर उजाला ब्यूरो, सहारनपुर Published by: कपिल kapil Updated Thu, 02 Mar 2023 08:32 PM IST
सार

Saharanpur News : दोहरे हत्याकांड में 31 साल बाद फैसला आया है। अदालत ने आठ आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

विज्ञापन
Saharanpur: Court sentenced eight accused to life imprisonment after 31 years in double murder case
अदालत। - फोटो : amar ujala

विस्तार

सहारनपुर में छेड़छाड़ के शक में गांव महंगी में पांच अप्रैल 1992 को हुए दोहरे हत्याकांड में अदालत ने आठ आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपियों पर 4.55 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इस फैसले से पीड़ित परिवार को राहत मिली है।

विज्ञापन


बृहस्पतिवार को दोहरे हत्याकांड में साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर एससी-एसटी एक्ट की विशेष न्यायधीश सरला दत्ता ने आरोपियों को सजा सुनाई है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अमित कुमार त्यागी ने बताया कि थाना तीतरो क्षेत्र के गांव महंगी निवासी ब्रजपाल पुत्र भागीरथ ने पांच अप्रैल 1992 को थाने में हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 
विज्ञापन


इस मामले में राकेश, ऋषिपाल, ओमपाल, योगेंद्र, मान सिंह, सुखबीर, नरेश, सतीश, प्रमोद, करण व विनोद कुमार को नामजद किया था। आरोप लगाया था कि योगेंद्र पक्ष ने अपनी पुत्रियों को छेड़ने के शक पर ब्रजपाल के परिजनों पर जानलेवा हमला कर दिया था, जिसमें ब्रजपाल के भाई बलजीत और उसके पुत्र विनोद की गोली मारकर हत्या कर दी थी।
विज्ञापन
विज्ञापन


यह भी पढ़ें: Ram Rahim: सुकून के 40 दिन पूरे, कल आश्रम से होगा रवाना, अब फिर से जेल में करवटें बदलेगा राम रहीम

इनके अलावा परिवार के सदस्य देशराज, बरमी, कंवरपाल व इंदौर घायल हुए थे। 31 साल के दरमियान मामले में कई मोड़ आए और आरोपी जमानत पर रिहा भी हुए थे। पुलिस द्वारा समय रहते चार्जशीट कोर्ट में दाखिल नहीं की गई। तब, पीड़ित परिवार ने अदालत की मदद ली, जिसके बाद अदालत ने आरोपियों और पुलिस को भी तलब किया था। मुकदमें के ट्रायल के दौरान राकेश, ओमपाल, योगेंद्र का निधन हो गया। 

यह भी पढ़ें: PHOTOS: मेरठ में गरजा बुलडोजर, अवैध कॉलोनियां हुईं जमींदोज, अब ये भी एमडीए के निशाने पर

इसके बाद पुलिस ने बचे हुए आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की।  31 साल चले इस मामले में साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने अब आठ आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपियों 4.55 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed