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Saharanpur News: दुष्कर्मी को सात साल की सजा सुनाई
Fri, 13 Jan 2023 12:10 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
Updated Fri, 13 Jan 2023 12:10 AM IST
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सहारनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या- दो (एससीएसटी एक्ट) सरला दत्ता ने दुष्कर्म का दोष सिद्ध हो जाने पर ग्राम खेड़ी जुनारदार थाना कोतवाली देहात निवासी अजय कुमार को सात साल के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 54 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है।
अनुसूचित जाति की एक महिला ने 17 सितंबर 2021 को थाना कोतवाली देहात में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। महिला ने बताया था कि वह रात को घर में सो रही थी, तभी पड़ोस में रहने वाला अजय घर में घुस आया और उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। शोर सुनकर गांव के लोग जमा हो गए तो अजय मौके से भाग गया। सहायक शासकीय अधिवक्ता दीपक सैनी ने बताया कि मामले की विवेचना के उपरांत पुलिस ने अजय कुमार के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई के उपरांत साक्षी और गवाह के आधार पर दोषी पाते हुए अजय कुमार को सात साल की सजा और 54 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
लुटेरे को पांच साल की सजा
सहारनपुर। जूडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम ने बाड़ी माजरा गंगोह निवासी इसरान को लूट का दोषी पाए जाने पर पांच साल की सजा और चार हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। 11 फरवरी 2013 को इसरान ने महमूदपुर थरौली निवासी पदम प्रकाश से डबल बैरल बंदूक और मोबाइल फोन लूट लिया था। मामले की विवेचना के उपरांत इसरान के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया। जिसकी सुनवाई के उपरांत जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम ने पांच साल की सजा और चार हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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अनुसूचित जाति की एक महिला ने 17 सितंबर 2021 को थाना कोतवाली देहात में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। महिला ने बताया था कि वह रात को घर में सो रही थी, तभी पड़ोस में रहने वाला अजय घर में घुस आया और उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। शोर सुनकर गांव के लोग जमा हो गए तो अजय मौके से भाग गया। सहायक शासकीय अधिवक्ता दीपक सैनी ने बताया कि मामले की विवेचना के उपरांत पुलिस ने अजय कुमार के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई के उपरांत साक्षी और गवाह के आधार पर दोषी पाते हुए अजय कुमार को सात साल की सजा और 54 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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लुटेरे को पांच साल की सजा
सहारनपुर। जूडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम ने बाड़ी माजरा गंगोह निवासी इसरान को लूट का दोषी पाए जाने पर पांच साल की सजा और चार हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। 11 फरवरी 2013 को इसरान ने महमूदपुर थरौली निवासी पदम प्रकाश से डबल बैरल बंदूक और मोबाइल फोन लूट लिया था। मामले की विवेचना के उपरांत इसरान के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया। जिसकी सुनवाई के उपरांत जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम ने पांच साल की सजा और चार हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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