{"_id":"63dea5f875fd2616ea0f1644","slug":"order-to-file-a-report-against-the-inspector-and-four-policemen-saharanpur-news-c-14-1-105702-2023-02-05","type":"story","status":"publish","title_hn":"Saharanpur News: दरोगा और चार पुलिसकर्मियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने आदेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Saharanpur News: दरोगा और चार पुलिसकर्मियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने आदेश
Sun, 05 Feb 2023 12:07 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
Updated Sun, 05 Feb 2023 12:07 AM IST
विज्ञापन
सहारनपुर। हाइकोर्ट के आदेश के बावजूद बुजुर्ग को जेल भेजने के मामले में एक दरोगा सहित चार पुलिसकर्मी फंस गए हैं। इनके खिलाफ सीजेएम ने रिपोर्ट दर्ज करने के आदेेश दिए हैं।
थाना कुतुबशेर क्षेत्र निवासी नूर अहमद के खिलाफ एक मामला दर्ज हुआ था। इसके खिलाफ नूर अहमद ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसके बाद अदालत ने नूर अहमद के खिलाफ 23 मार्च 2021 को कार्रवाई न करने के आदेश दिए थे। इसके बाद भी मामले की जांच कर रहे दरोगा अशोक ने नूर अहमद से दो जमानती और एक लाख रुपये सरकारी खजाने में जमा करने के लिए कहा। नूर अहमद का आरोप है कि उससे अलग से भी रुपये मांगे गए। पैसा न देने पर जेल भेज दिया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद उसे रिहा किया गया। इसके बाद नूर अहमद ने 28 जून 2021 अदालत में विवेचक व चार अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की। इस पर अदालत ने आरोपी दरोगा और चार पुलिसकर्मियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं। बता दें कि सलीम, रईस, पप्पू व मन्नू निवासी चौक हसना वाली मस्जिद ने नूर अहमद के खिलाफ धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले में नूर अहमद ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। उन्होंने मामले स्टे ले लिया था, जिसकी जांच दरोगा अशोक कर रहे थे। एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक का कहना है कि अदालत के आदेश मिलते ही रिपोर्ट दर्ज की जाएगी।
विज्ञापन
थाना कुतुबशेर क्षेत्र निवासी नूर अहमद के खिलाफ एक मामला दर्ज हुआ था। इसके खिलाफ नूर अहमद ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसके बाद अदालत ने नूर अहमद के खिलाफ 23 मार्च 2021 को कार्रवाई न करने के आदेश दिए थे। इसके बाद भी मामले की जांच कर रहे दरोगा अशोक ने नूर अहमद से दो जमानती और एक लाख रुपये सरकारी खजाने में जमा करने के लिए कहा। नूर अहमद का आरोप है कि उससे अलग से भी रुपये मांगे गए। पैसा न देने पर जेल भेज दिया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद उसे रिहा किया गया। इसके बाद नूर अहमद ने 28 जून 2021 अदालत में विवेचक व चार अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की। इस पर अदालत ने आरोपी दरोगा और चार पुलिसकर्मियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं। बता दें कि सलीम, रईस, पप्पू व मन्नू निवासी चौक हसना वाली मस्जिद ने नूर अहमद के खिलाफ धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले में नूर अहमद ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। उन्होंने मामले स्टे ले लिया था, जिसकी जांच दरोगा अशोक कर रहे थे। एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक का कहना है कि अदालत के आदेश मिलते ही रिपोर्ट दर्ज की जाएगी।
विज्ञापन