फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Saharanpur News ›   Now registration of tractor and trolley will also be done

अब ट्रैक्टर और ट्राली का भी हो सकेगा पंजीकरण

Tue, 08 Oct 2019 06:26 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 08 Oct 2019 06:26 PM IST
विज्ञापन
Now registration of tractor and trolley will also be done
सहारनपुर। व्यवसायिक रूप से पंजीकृत ट्रैक्टर और ट्रॉली स्वामियों के लिए यह राहत भरी खबर है कि अब वे भी भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की वेबसाइट पर जाकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। अब तक केवल ट्रक और डंपर का ही पंजीकरण हो रहा था। जनपद में अभी तक 550 से अधिक ट्रक और डंपरों को पंजीकरण विभागीय वेबसाइट पर हो चुका है। हालांकि अभी तक किसी भी ट्रैक्टर और ट्राली का पंजीकरण नहीं है।
विज्ञापन

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग ने अवैध खनन और उसके परिवहन पर अंकुश लगाने की कवायद शुरू की हुई है। इसके तहत खनिज सामग्री का परिवहन करने वाले वाहनों का पंजीकरण होना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना पंजीकरण के कोई भी वाहन खनिज सामग्री का परिवहन नहीं कर पाएगा। विभाग ने इसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किया है। कोई भी व्यवसायिक वाहन स्वामी अपने वाहन को इसमें पंजीकृत करा सकता है। विभागीय वेबसाइट पर अभी तक केवल ट्रक और डंपर के पंजीकरण के लिए ही ऑप्शन खुला । इसके चलते ट्रैक्टर और ट्रॉली का पंजीकरण नहीं हो पा रहा था। जबकि खनिज सामग्री के परिवहन में ट्रैक्टर और ट्राली का बड़ा योगदान रहता है। ट्रैक्टर और ट्राली न सिर्फ स्टोन क्रेशर आदि पर खनिज की ढुलाई करती हैं बल्कि इनसे जनपद के विभिन्न हिस्सों में रेत, कोरसेंट और बजरी आदि का परिवहन भी किया जाता है। जिला खान अधिकारी आशीष कुमार ने बताया कि विभागीय वेबसाइट पर अभी तक केवल डंपर और ट्रक का ही पंजीकरण हो रहा था। इसके चलते ट्रैक्टर ट्राली वाले परेशान थे। वेबसाइट पर अब ट्रैक्टर ट्राली के लिए भी ऑप्शन खुल गया है।
विज्ञापन

कार्यालय में जमा करना होगा पंजीकरण पत्र
जिला खान अधिकारी आशीष कुमार ने बताया कि वाहन स्वामी को पंजीकरण कराने के लिए वेबसाइट पर अपने वाहन का पंजीयन प्रमाणपत्र, वाहन स्वामी का पहचान पत्र और पते का प्रमाणपत्र अपलोड करना होगा। वेबसाइट पर अपलोड होने के बाद उनका प्रिंट निकालकर खान विभाग के कार्यालय में जमा करना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed