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अब ट्रैक्टर और ट्राली का भी हो सकेगा पंजीकरण
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सहारनपुर। व्यवसायिक रूप से पंजीकृत ट्रैक्टर और ट्रॉली स्वामियों के लिए यह राहत भरी खबर है कि अब वे भी भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की वेबसाइट पर जाकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। अब तक केवल ट्रक और डंपर का ही पंजीकरण हो रहा था। जनपद में अभी तक 550 से अधिक ट्रक और डंपरों को पंजीकरण विभागीय वेबसाइट पर हो चुका है। हालांकि अभी तक किसी भी ट्रैक्टर और ट्राली का पंजीकरण नहीं है।
भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग ने अवैध खनन और उसके परिवहन पर अंकुश लगाने की कवायद शुरू की हुई है। इसके तहत खनिज सामग्री का परिवहन करने वाले वाहनों का पंजीकरण होना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना पंजीकरण के कोई भी वाहन खनिज सामग्री का परिवहन नहीं कर पाएगा। विभाग ने इसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किया है। कोई भी व्यवसायिक वाहन स्वामी अपने वाहन को इसमें पंजीकृत करा सकता है। विभागीय वेबसाइट पर अभी तक केवल ट्रक और डंपर के पंजीकरण के लिए ही ऑप्शन खुला । इसके चलते ट्रैक्टर और ट्रॉली का पंजीकरण नहीं हो पा रहा था। जबकि खनिज सामग्री के परिवहन में ट्रैक्टर और ट्राली का बड़ा योगदान रहता है। ट्रैक्टर और ट्राली न सिर्फ स्टोन क्रेशर आदि पर खनिज की ढुलाई करती हैं बल्कि इनसे जनपद के विभिन्न हिस्सों में रेत, कोरसेंट और बजरी आदि का परिवहन भी किया जाता है। जिला खान अधिकारी आशीष कुमार ने बताया कि विभागीय वेबसाइट पर अभी तक केवल डंपर और ट्रक का ही पंजीकरण हो रहा था। इसके चलते ट्रैक्टर ट्राली वाले परेशान थे। वेबसाइट पर अब ट्रैक्टर ट्राली के लिए भी ऑप्शन खुल गया है।
कार्यालय में जमा करना होगा पंजीकरण पत्र
जिला खान अधिकारी आशीष कुमार ने बताया कि वाहन स्वामी को पंजीकरण कराने के लिए वेबसाइट पर अपने वाहन का पंजीयन प्रमाणपत्र, वाहन स्वामी का पहचान पत्र और पते का प्रमाणपत्र अपलोड करना होगा। वेबसाइट पर अपलोड होने के बाद उनका प्रिंट निकालकर खान विभाग के कार्यालय में जमा करना होगा।
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भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग ने अवैध खनन और उसके परिवहन पर अंकुश लगाने की कवायद शुरू की हुई है। इसके तहत खनिज सामग्री का परिवहन करने वाले वाहनों का पंजीकरण होना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना पंजीकरण के कोई भी वाहन खनिज सामग्री का परिवहन नहीं कर पाएगा। विभाग ने इसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किया है। कोई भी व्यवसायिक वाहन स्वामी अपने वाहन को इसमें पंजीकृत करा सकता है। विभागीय वेबसाइट पर अभी तक केवल ट्रक और डंपर के पंजीकरण के लिए ही ऑप्शन खुला । इसके चलते ट्रैक्टर और ट्रॉली का पंजीकरण नहीं हो पा रहा था। जबकि खनिज सामग्री के परिवहन में ट्रैक्टर और ट्राली का बड़ा योगदान रहता है। ट्रैक्टर और ट्राली न सिर्फ स्टोन क्रेशर आदि पर खनिज की ढुलाई करती हैं बल्कि इनसे जनपद के विभिन्न हिस्सों में रेत, कोरसेंट और बजरी आदि का परिवहन भी किया जाता है। जिला खान अधिकारी आशीष कुमार ने बताया कि विभागीय वेबसाइट पर अभी तक केवल डंपर और ट्रक का ही पंजीकरण हो रहा था। इसके चलते ट्रैक्टर ट्राली वाले परेशान थे। वेबसाइट पर अब ट्रैक्टर ट्राली के लिए भी ऑप्शन खुल गया है।
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कार्यालय में जमा करना होगा पंजीकरण पत्र
जिला खान अधिकारी आशीष कुमार ने बताया कि वाहन स्वामी को पंजीकरण कराने के लिए वेबसाइट पर अपने वाहन का पंजीयन प्रमाणपत्र, वाहन स्वामी का पहचान पत्र और पते का प्रमाणपत्र अपलोड करना होगा। वेबसाइट पर अपलोड होने के बाद उनका प्रिंट निकालकर खान विभाग के कार्यालय में जमा करना होगा।
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