{"_id":"67363f22ce2f1320c109679e","slug":"non-bailable-warrant-issued-against-the-accused-who-grabbed-rs-350-lakh-saharanpur-news-c-30-1-smrt1051-136050-2024-11-14","type":"story","status":"publish","title_hn":"Saharanpur News: 3.50 लाख रुपये हड़पने वाले आरोपी के गैर जमानती वारंट जारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Saharanpur News: 3.50 लाख रुपये हड़पने वाले आरोपी के गैर जमानती वारंट जारी
Thu, 14 Nov 2024 11:49 PM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
Updated Thu, 14 Nov 2024 11:49 PM IST
विज्ञापन
सहारनपुर। महानगर के युवक को झांसे में लेकर 3.50 लाख रुपये हड़पने के मामले में अतिरिक्त जज एनआई एक्ट कोर्ट ने आरोपी के गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। पुलिस को आदेश दिए कि आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया जाए।
मामला अतिरिक्त जज एनआई एक्ट कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट रोड निवासी पीड़ित पंकज ने कोतवाली सदर बाजार क्षेत्र निवासी आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि आरोपी के ससुर से उसकी जान-पहचान थी। आरोपी ने मजबूरी बताकर उससे 3.50 लाख रुपये उधार मांगे थे, जिस पर उसने रुपये दे दिए। इसके बदले आरोपी ने चेक दिए, जो बाउंस हो गए। पीड़ित ने कई बार रुपये लौटाने के लिए कहा, लेकिन आरोपी ने रुपये नहीं लौटाए। आरोपी पिछली कई तारीखों पर अदालत में पेश नहीं हो रहा था। इसी के चलते कोर्ट ने आरोपी के गैर जमानती वारंट जारी कर दिए हैं। अदालत ने कोतवाली सदर बाजार पुलिस को आदेश दिए कि आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाए।
विज्ञापन
मामला अतिरिक्त जज एनआई एक्ट कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट रोड निवासी पीड़ित पंकज ने कोतवाली सदर बाजार क्षेत्र निवासी आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि आरोपी के ससुर से उसकी जान-पहचान थी। आरोपी ने मजबूरी बताकर उससे 3.50 लाख रुपये उधार मांगे थे, जिस पर उसने रुपये दे दिए। इसके बदले आरोपी ने चेक दिए, जो बाउंस हो गए। पीड़ित ने कई बार रुपये लौटाने के लिए कहा, लेकिन आरोपी ने रुपये नहीं लौटाए। आरोपी पिछली कई तारीखों पर अदालत में पेश नहीं हो रहा था। इसी के चलते कोर्ट ने आरोपी के गैर जमानती वारंट जारी कर दिए हैं। अदालत ने कोतवाली सदर बाजार पुलिस को आदेश दिए कि आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाए।
विज्ञापन