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Saharanpur News: मुकीम काला गिरोह के बदमाश को डकैती में दस साल की सजा
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-नौ साल पहले पशु व्यापारी से लूट की थी
अमर उजाला ब्यूरो
सहारनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 14 कल्पना पांडेय ने डकैती के मामले में दोषी पाए जाने पर ग्राम हाजीपुरा थाना गंगोह निवासी बेशर को दस वर्ष के कारागार और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। वह मुकीम काला गिरोह का साथी है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता मेघराज सैनी ने बताया की 28 फरवरी 2014 को अम्बेहटा पीर निवासी शाहीन गंगोह पशु पैठ से पशु खरीदने आ रहे थे, तभी बुढ़नपुर गांव के नज़दीक पहुंचे तो चार बदमाशों ने रास्ते में सर पर बन्दूक लगा कर दो लाख रुपये लूट लिए। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुक़ीम काला, मोबिन, बेशर और अखिल के खिलाफ डकैती की धाराओं में मुकदमा दर्ज़ कर आरोप पत्र पेश किया।
मामले की सुनवाई के उपरान्त साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोषी पाते हुए अदालत ने बेशर को दस वर्ष के कारागार और 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अन्य सहअभियुक्तों की पत्रावलियां अलग चल रही हैं।
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अमर उजाला ब्यूरो
सहारनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 14 कल्पना पांडेय ने डकैती के मामले में दोषी पाए जाने पर ग्राम हाजीपुरा थाना गंगोह निवासी बेशर को दस वर्ष के कारागार और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। वह मुकीम काला गिरोह का साथी है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता मेघराज सैनी ने बताया की 28 फरवरी 2014 को अम्बेहटा पीर निवासी शाहीन गंगोह पशु पैठ से पशु खरीदने आ रहे थे, तभी बुढ़नपुर गांव के नज़दीक पहुंचे तो चार बदमाशों ने रास्ते में सर पर बन्दूक लगा कर दो लाख रुपये लूट लिए। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुक़ीम काला, मोबिन, बेशर और अखिल के खिलाफ डकैती की धाराओं में मुकदमा दर्ज़ कर आरोप पत्र पेश किया।
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मामले की सुनवाई के उपरान्त साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोषी पाते हुए अदालत ने बेशर को दस वर्ष के कारागार और 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अन्य सहअभियुक्तों की पत्रावलियां अलग चल रही हैं।
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