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जेल से रिहा हुए पीएनबी के प्रबंधक
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सहारनपुर। पिछले दिनों लग्जरी गाड़ियों की गैरकानूनी तरीके से धोखाधड़ी कर बेचने के आरोप में पुलिस द्वारा जेल भेजे गए पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर राजीव महेश्वरी जेल से रिहा हो गए। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पुलिस द्वारा मांगे गए रिमांड प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए मैनेजर राजीव महेश्वरी को 50 हजार के व्यक्तिगत बांड पर अवमुक्त कर दिया है।
राजीव माहेश्वरी को रिमांड पर लेने के लिए पुलिस द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें राजीव माहेश्वरी का अग्रिम 14 दिनों का रिमांड देने की प्रार्थना की गई थी। राजीव माहेश्वरी के अधिवक्ता प्रदीप मित्तल, अशोक पुंडीर, नितिन शर्मा व सतीश चौधरी ने रिमांड प्रार्थनापत्र पर आपत्ति करते हुए कहा कि राजीव माहेश्वरी जिस समय पंजाब नेशनल बैंक की फाउंटेन ब्रांच में मैनेजर थे, उस समय एक अभियुक्त की कार का लोन उन्होंने बैंक की नियमावली के अनुसार किया था, लेकिन कार के रजिस्ट्रेशन की प्रतिलिपि बैंक को प्राप्त होने से पूर्व ही राजीव माहेश्वरी का अन्य ब्रांच में ट्रांसफर हो गया था। यह कार के टैक्स बिल पर पंजाब नेशनल बैंक से फाइनेंस अंकित था। पूछताछ के लिए राजीव महेश्वरी को एसओजी कार्यालय बुलाया गया था, लेकिन उन्हें हिरासत में ले लिया गया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कहा विवेचक द्वारा जब स्वयं ही मान लिया गया है कि लोन की समस्त कार्रवाई विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा की गई है। टैक्स के बिल में भी पीएनबी द्वारा फाइनेंस दर्शाया गया है। पुलिस द्वारा मांगे गए रिमांड प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए राजीव महेश्वरी को व्यक्तिगत बंधपत्र पर अवमुक्त करने का आदेश दिया है।
एसएसपी को दिए जांच कराने के आदेश
कोर्ट ने संबंधित थानाध्यक्ष व सक्षम प्राधिकारी को निर्देशित किया है कि विवेचक तथा गिरफ्तारी के समय पुलिस बल की भूमिका संदिग्ध प्रतीत होती है। इसलिए किसी निष्पक्ष विवेचक को नियुक्त किया जाए। कोर्ट ने एसएसपी को निर्देशित किया कि प्रश्नगत मामले में गिरफ्तारी के समय संपूर्ण पुलिस बल की वास्तविक लोकेशन पुलिस बल के सदस्यों द्वारा आरोपी शाखा प्रबंधक के बैंक में उपस्थित होने व एसओजी कार्यालय में उपस्थित होने के समय एवं उनके मोबाइल आदि की लोकेशन की सम्यक जांच कराएं।
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राजीव माहेश्वरी को रिमांड पर लेने के लिए पुलिस द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें राजीव माहेश्वरी का अग्रिम 14 दिनों का रिमांड देने की प्रार्थना की गई थी। राजीव माहेश्वरी के अधिवक्ता प्रदीप मित्तल, अशोक पुंडीर, नितिन शर्मा व सतीश चौधरी ने रिमांड प्रार्थनापत्र पर आपत्ति करते हुए कहा कि राजीव माहेश्वरी जिस समय पंजाब नेशनल बैंक की फाउंटेन ब्रांच में मैनेजर थे, उस समय एक अभियुक्त की कार का लोन उन्होंने बैंक की नियमावली के अनुसार किया था, लेकिन कार के रजिस्ट्रेशन की प्रतिलिपि बैंक को प्राप्त होने से पूर्व ही राजीव माहेश्वरी का अन्य ब्रांच में ट्रांसफर हो गया था। यह कार के टैक्स बिल पर पंजाब नेशनल बैंक से फाइनेंस अंकित था। पूछताछ के लिए राजीव महेश्वरी को एसओजी कार्यालय बुलाया गया था, लेकिन उन्हें हिरासत में ले लिया गया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कहा विवेचक द्वारा जब स्वयं ही मान लिया गया है कि लोन की समस्त कार्रवाई विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा की गई है। टैक्स के बिल में भी पीएनबी द्वारा फाइनेंस दर्शाया गया है। पुलिस द्वारा मांगे गए रिमांड प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए राजीव महेश्वरी को व्यक्तिगत बंधपत्र पर अवमुक्त करने का आदेश दिया है।
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एसएसपी को दिए जांच कराने के आदेश
कोर्ट ने संबंधित थानाध्यक्ष व सक्षम प्राधिकारी को निर्देशित किया है कि विवेचक तथा गिरफ्तारी के समय पुलिस बल की भूमिका संदिग्ध प्रतीत होती है। इसलिए किसी निष्पक्ष विवेचक को नियुक्त किया जाए। कोर्ट ने एसएसपी को निर्देशित किया कि प्रश्नगत मामले में गिरफ्तारी के समय संपूर्ण पुलिस बल की वास्तविक लोकेशन पुलिस बल के सदस्यों द्वारा आरोपी शाखा प्रबंधक के बैंक में उपस्थित होने व एसओजी कार्यालय में उपस्थित होने के समय एवं उनके मोबाइल आदि की लोकेशन की सम्यक जांच कराएं।
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