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Saharanpur News: बच्ची से दुष्कर्म के मामले में दोषी को आजीवन कारावास
Sat, 22 Feb 2025 12:31 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
Updated Sat, 22 Feb 2025 12:31 AM IST
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सहारनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कक्ष संख्या-14 आराधना कुशवाहा ने बच्ची से दुष्कर्म के मामले में दोषी पाए गए हरोड़ा मुस्तकम निवासी इंतजार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामले के अनुसार, 22 सितंबर 2023 को घर के बाहर खेल रही सात वर्षीय बच्ची को चाय की दुकान करने वाला इंतजार अपने साथ ले गया था। उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद बच्ची ने घटना के बारे में अपने घर जाकर बताया। पिता ने थाना गागलहेड़ी में केस दर्ज कराया है। दोषी पर एक लाख रुपये के अर्थदंड लगाया है।
गैंगस्टर के मामले में दोषी को चार साल की सजा
सहारनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-पांच त्रिभुवन नाथ ने गैंगस्टर के मामले में दोषी पाएं जाने पर थाना देवबंद के मानसिंह माजरा निवासी सुभाष को चार साल की सजा सुनाई है। उस पर दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। सुभाष गैंग बनाकर लोगों में भय व्याप्त कर आपरधिक कृत्यों से धन अर्जित कर आतंक फैलाने की गतिविधियों में संलिप्त था। उसके खिलाफ थाना देवबंद में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र पेश किए थे।
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गैंगस्टर के मामले में दोषी को चार साल की सजा
सहारनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-पांच त्रिभुवन नाथ ने गैंगस्टर के मामले में दोषी पाएं जाने पर थाना देवबंद के मानसिंह माजरा निवासी सुभाष को चार साल की सजा सुनाई है। उस पर दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। सुभाष गैंग बनाकर लोगों में भय व्याप्त कर आपरधिक कृत्यों से धन अर्जित कर आतंक फैलाने की गतिविधियों में संलिप्त था। उसके खिलाफ थाना देवबंद में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र पेश किए थे।
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