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हत्याकांड: अदालत ने तीन लोगों को सुनाई उम्रकैद की सजा, 20-20 हजार का जुर्माना भी लगाया

Sat, 17 Sep 2022 04:41 PM IST
मेरठ ब्यूरो अमर उजाला ब्यूरो, सहारनपुर
अमर उजाला ब्यूरो, सहारनपुर Published by: मेरठ ब्यूरो Updated Sat, 17 Sep 2022 04:41 PM IST
सार

अदालत ने हत्या के मामले में तीन लोगों को आजीवन कारावास की सुनाई है। इसके अलावा 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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Life imprisonment for three people in murder case
अदालत। - फोटो : amar ujala

विस्तार

सहारनपुर में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या- एडीजे-3 ने हत्या के मामले में तीन लोगों को आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।

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एसएसपी डॉ. विपिन ताडा ने बताया कि 21 अप्रैल 2011 को श्यामलाल निवासी इंद्रा कॉलोनी वाल्मीकि बस्ती ने थाना कुतुबशेर पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि उसके पुत्र जितेंद्र की पुरानी रंजिश में कॉलोनी के ही नरेश, विजय और सोनु पुत्रगण रमेशचंद ने छुरी मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोप पत्र कोर्ट में पेश किए।
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वहीं इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-3 में हुई। एसएसपी ने बताया कि पुलिस की सशक्त पैरवी एवं सबूतों के कारण अदालत ने तीनों आरोपियों नरेश, विजय और सोनू को जितेंद्र की हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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गैंगस्टर एक्ट में पांच साल की सजा
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-08 ने गैंगस्टर एक्ट में एक अभियुक्त को पांच साल तीन माह 15 दिन के कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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एसएसपी डॉ. विपिन ताडा ने बताया कि 15 मई 2017 को कुतुबशेर थाने पर गैंगस्टर एक्ट का मामला दर्ज हुआ था। पुलिस की ओर से सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के कारण न्यायालय ने अभियुक्त शहजाद पुत्र जमशेद निवासी टपरी को पांच वर्ष तीन माह 15 दिन का कारावास तथा पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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