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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Saharanpur News ›   Life imprisonment and a fine of 50000 for a murder committed 17 years ago.

Saharanpur News: 17 साल पहले हुई हत्या में आजीवन कारावास, 50 हजार रुपये जुर्माना

Sun, 31 May 2026 01:02 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर Updated Sun, 31 May 2026 01:02 AM IST
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Life imprisonment and a fine of 50000 for a murder committed 17 years ago.
देवबंद। बड़गांव थाना क्षेत्र के बहेड़ा गांव में 17 साल पूर्व हुई हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने एक आरोपी को दोषी ठहराया है। अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास एवं 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित करने की सजा सुनाई।
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बहेड़ा गांव निवासी देशराज 19 दिसंबर 2009 की दुपहर करीब 1.30 बजे अपने पुत्र संजीव के साथ बाइक द्वारा बड़गांव से गांव लौट रहे थे। रास्ते में आरोपी देवेंद्र ने अपने साथियों के साथ पुरानी रंजिश के चलते उनकी बाइक को टक्कर मारकर गिरा दिया था। आरोपी ने पिता-पुत्र पर तमंचों से जान से मारने की नीयत से गोलियां चलाई थीं, जिसमें गोलियां लगने से देशराज की मौके पर ही मौत हो गई थी। जबकि उनके पुत्र संजीव ने किसी तरह खेतों में छिपकर अपनी जान बचाई थी।
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मृतक देशराज के पुत्र संजीव ने थाना बड़गांव में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मुकदमे में देवेंद्र के अतिरिक्त अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला पूर्व में निर्णीत किया जा चुका था, जबकि आरोपी देवेंद्र की पत्रावली पर विचारण पृथक से किया गया। इस मुकदमे का विचारण अपर जिला एवं सत्र न्यायालय देवबंद में चला। शनिवार को अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश देवेन्द्र नाथ सिंह ने आरोपी देवेंद्र को देशराज की हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना पड़ेगा।
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