फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Saharanpur News ›   Husband convicted of wife's murder sentenced to life imprisonment.

Saharanpur News: पत्नी की हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास

Fri, 18 Sep 2026 12:52 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 12:52 AM IST
विज्ञापन
Husband convicted of wife's murder sentenced to life imprisonment.
अदालत से
विज्ञापन

--
- छह साल पूर्व 2020 में सलेमपुर गांव में हुई थी वारदात
- अदालत ने दोषी पति पर लगाया 40 हजार रुपये का जुर्माना

संवाद न्यूज एजेंसी

देवबंद। सलेमपुर गांव में छह साल पूर्व पत्नी मंजू की गले में रस्सी डालकर हत्या करने के आरोपी पति जैनेंद्र को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दोषी ठहराया है। अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास और 40 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

गांव सलेमपुर निवासी जैनेंद्र की शादी वर्ष 2007 में तल्हेड़ी खुर्द गांव निवासी तेजपाल की बेटी मंजू के साथ हुई थी। दंपती का एक बेटा लवी है। जैनेन्द्र नशे का आदी था। उसके बड़े भाई जितेंद्र के कोई संतान नहीं थी और वह अपने भतीजे लवी को गोद लेना चाहता था। जैनेन्द्र इसके लिए तैयार था, परंतु उसकी पत्नी मंजू इसका विरोध करती थी। इसी बात को लेकर दंपती के बीच विवाद चल रहा था।
विज्ञापन

आरोप है कि शादी के 13 साल बाद 8 अप्रैल 2020 को जैनेंद्र ने अपने घर में पत्नी मंजू के गले में रस्सी डालकर उसकी हत्या कर दी थी। घटना की जानकारी एक ग्रामीण ने फोन पर मंजू के मायके वालों को दी थी। सूचना मिलते ही मायके वाले उसकी ससुराल सलेमपुर पहुंचे तो उन्हें मंजू का शव घर के कमरे में बेड पर पड़ा मिला। इसी दौरान पुलिस भी वहां पहुंच गई। पुलिस ने मृतका के पिता तेजपाल की तहरीर पर थाना नागल में मामला दर्ज हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मौत का कारण दम घुटने से होने की पुष्टि हुई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

यह मामला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में चल रहा था। बृहस्पतिवार को न्यायाधीश देवेंद्र नाथ सिंह ने मामले में अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी पति जैनेंद्र को पत्नी मंजू की हत्या का दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed